सीहोर। विशेष न्यायाधीश (पॉस्को) अशोक भारद्वाज की कोर्ट ने मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार अभियुक्त अखलेश कोरकू पिता राधेकिशन कोरकू, उम्र-20 वर्ष, निवासी-ग्राम रुपदी, थाना इछावर जिला सीहोर को न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर धारा-376(3) भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए का अर्थदण्ड, धारा-3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए का अर्थदंड, धारा-363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा-366 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
ये था मामला-
दिनांक 13 अक्टूबर 2019 को पीड़िता की चाची ने थाना इछावर में यह सूचना दी थी कि जब पीड़िता उम्र-16 वर्ष उसके साथ खेत पर घास काटने के लिए गई थी, तभी पीड़िता को प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए चली गई। इसी बीच पड़ोस के खेत वाला आरोपी अखलेश कोरकू आया और पीड़िता को बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल से जंगल में ले गया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता ने अपनी चाची को घटना बताई, तब पीड़िता को उसकी चाची थाना इछावर लेकर आई जहां घटना की रिपोर्ट कराई। शासन की ओर से पैरवी केदार सिंह कौरव विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो), जिला सीहोर द्वारा की गई। न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा पीड़िता को मानसिक स्वास्थ्य का ईलाज अच्छे ढंग से कराए जाने, उसकी देखरेख, शिक्षा पुनर्वास के लिए प्रतिकर राशि 4 लाख रुपए का आदेश पारित किया गया।