बिज़नेस

अभी तक नहीं फाइल किया ITR? अब ऐसे होगी टैक्स की वसूली

 नई दिल्ली

अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो आपके लिए जरूरी खबर है। ऐसे लोग कर फाइल नहीं करने वालों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ऐसे लोगों को ज्यादा टीडीएस (TDS) कटौती का सामना करना पड़ेगा। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने वाले लोगों के सम्बन्ध में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 206AB और 206CCA के तहत नोटिफिकेशन जारी किया है।
 
क्या कहा गया नोटिफिकेशन में?

जिस किसी आयकर दाता ने पिछले वर्ष के पहले के दो एसेसमेंट वर्षों में आइटीआर दाखिल नहीं किया है। ऐसे लोगों से टैक्स की कटौती या कलेक्शन जरूरी है। बता दें, सेक्शन 139 के सब सेक्शन (1) के तहत इन लोगों के रिटर्न दाखिल करने की तारीख समाप्त हो गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इस लिस्ट में कोई नया नाम शामिल नहीं किया गया है। साथ ही अगर कोई योग्य व्यक्ति एसेसमेंट ईयर 2021-22 का आयकर रिटर्न वित्त वर्ष  2022-23 में दाखिल करता है तो उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा।

साथ ही सेक्शन 206AB के प्रावधान भी एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। जिसका टर्न ओवर उसके द्वारा किए गए व्यवसाय के मामले में एक करोड़ रुपये और प्रोफेसन के मामले में 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।  

 

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