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बॉम्बे डाइंग समेत 82 कंपनियों पर 22.64 करोड़ रुपये का जुर्माना

सेबी ने सनस्टार रियल्टी में कुल 21 लोगों पर 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ये लोग कंपनी के शेयरों में जुगाड़ कर उसकी कीमत घटाते और बढ़ाते थे। सभी पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बॉम्बे डाइंग, सनस्टार रियल्टी और रेलिगेयर फिनवेस्ट के मामले में 82 कंपनियों और इनसे जुड़े लोगों पर 22.64 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। मंगलवार को सेबी ने बताया कि रेलिगेयर में पैसों के हेराफेरी के मामले में फोर्टिस हेल्थकेयर सहित अन्य लोगों पर दो लाख से एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया। यह रकम 45 दिनों के अंदर भुगतान करनी होगी।

बॉम्बे डाइंग के मामले में 59 लाख का दंड

बॉम्बे डाइंग के मामले में 9 लोगों पर कुल 59 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। ये सभी लोग कंपनी की ऑडिट कमिटी के सदस्य और सीएफओ थे। इन लोगों ने वित्त वर्ष 2012 से 2019 के बीच वित्तीय विवरण की योजनाओं का गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण किया। इसमें राजस्व और फायदे में गलत आंकड़े दिखाए गए।

इससे पहले अक्टूबर में सेबी ने 10 लोगों और कंपनियों पर शेयर बाजार में कारोबार पर प्रतिबंध लगाया था। इसमें ब़ॉम्बे डाइंग इसके प्रवर्तक नुस्ली वाड़िया, नेस वाड़िया और जेह वाड़िया भी शामिल थे। इन पर 15.75 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

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