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नए साल से पहले राहत की तीन खबरें: पीएफ ई-नॉमिनेशन समेत तीन सेवाओं के लिए अंतिम तिथि बढ़ी

नई दिल्ली
नए साल से पहले राहत की तीन खबरें आई हैं। अब पीएफ खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन दााखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा केवाईसी को अपडेट करने और जीएसटी रिटर्न जमा करने की समयसीमा भी बढ़ गई है। पहले इनके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 तय की गई थी।

1. पीएफ में ई-नॉमिनेशन 31 दिसंबर के बाद भी कर सकेंगे

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ खाताधारकों को राहत देते हुए ई-नॉमिनेशन की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर से आगे बढ़ा दिया है। ईपीएफओ ने ट्वीट कर बताया है कि अब पहले से निर्धारित समयसीमा के बाद भी ई-नॉमिनी दर्ज कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि कई लोगों ने ईपीएफओ के पोर्टल में तकनीकी दिक्कतें आने की शिकायतें की थीं।

इसके बाद समयसीमा बढ़ाई गई है। हालांकि, अब किस तिथि तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी, इस संबंध में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। इससे पहले ईपीएफओ ने चेतावनी दी थी कि अगर 31 दिसंबर तक ई-नॉमिनेशन नहीं हुआ तो कर्मचारियों को सात लाख रुपये के बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। ईपीएफओ ने खाताधारकों से जल्द से जल्द ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
 

2. केवाईसी अपडेट करने की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिये नियमित तौर पर केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) अपडेट करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही वित्तीय संस्थानों को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक ग्राहकों के खिलाफ केवाईसी अद्यतन करने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है। आरबीआई ने गुरुवार को कहा कि कोरोना के नए स्वरूप ओमीक्रोन को लेकर अनिश्चितता को देखते हुए नियमित तौर पर केवाईसी अपडेट करने की समयसीमा बढ़ाई गई है।

इससे पहले, आरबीआई ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 किया था। आरबीआई ने मई में पत्र जारी कर विनियमित संस्थानों को दिसंबर-अंत तक केवाईसी अद्यतन करने के मानदंडों का अनुपालन नहीं करने पर ग्राहकों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करने से मना किया था।

3. जीएसटी रिटर्न अब 28 फरवरी तक जमा होगा

सरकार ने मार्च 2021 में समाप्त होने जा रहे वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का वार्षिक रिटर्न भरने की समयसीमा दो महीने बढ़ा दी है। अब कारोबारी 28 फरवरी 2022 तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। इसमें बताया गया कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न भरने और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है। जीएसटीआर-9 वार्षिक रिटर्न होता है जो जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं को प्रति वर्ष दाखिल करना होता है।

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