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एचजेएस-20 में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण देने की मांग खारिज

 प्रयागराज

HJS 2020: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा 2020 में कमजोर आय वर्ग (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) के अंतर्गत 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय सेवा परीक्षा 2020 का विज्ञापन जारी हो चुका है। इस कारण बीच में 10 प्रतिशत गरीब आय वर्ग कोटे के अंतर्गत आरक्षण की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।

यह आदेश जस्टिस केजे ठाकर व जस्टिस अजय त्यागी की खंडपीठ ने गरीब आय वर्ग में 10 परसेंट आरक्षण की मांग को लेकर दाखिल अधिवक्ता संदीप मित्तल की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक सेवा के क्षेत्र में हाईकोर्ट प्रशासन की अपनी एक स्वायत्तता है। उसे योग्यता का निर्धारण करने का अधिकार है तथा आरक्षण आदि को लेकर वह निर्णय लेने को स्वतंत्र है।

कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य सरकार को न्यायिक सेवा के क्षेत्र में आरक्षण को लेकर कानून योजना बनाने का कोई अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा में योग्यता का निर्धारण तथा आरक्षण आदि को लेकर हाईकोर्ट ने अपने विवेक का प्रयोग कर सत्र 2020 के लिए इस परीक्षा में कमजोर आय वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं दिया है। इस कारण कोर्ट हाईकोर्ट प्रशासन को इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता है।

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