भोपालमध्य प्रदेश

आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास सहित एक लाख के अर्थदंड की सजा

भोपाल। राजधानी की जिला अदालत ने पिपलानी थाना इलाके में आठवीं की छात्रा से रेप के मामले में सुनवाई पूरी होने पर आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास सहित 1 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला विशेष न्यायालय पाक्सो पदमा जाटव की अदालत ने सुनाया। शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम ने पैरवी की। मिली जानकारी के मुताबिक  20 अगस्त 2021 को आठवीं में पढ़ने छात्रा ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर बताया कि जून माह में वह मामी के घर गयी थी। दो-तीन दिन बाद मामी ने रायपुर छत्तीसगढ ले जाने के लिए कहा। वह रात करीब साढ़े 8 बजे बजे मामी के घर से निकले। रात होने पर मामी के दोस्त अखिल के घर आनंद नगर भोपाल में वह और मामी रूक गयी थीं। अखिल के घर वाले किसी की शादी में बाहर गए थे। अखिल के घर में अखिल व उसका दोस्त ऐश सोनी रूका हुआ था। रात में सभी लोग खाना खाकर सो गए। रात करीब साढ़े 12 बजे बजे जब उसकी नींद खुली तो देखा कि आरोपी ऐश उसके पास लेटा हुआ गलत हरकतें कर रहा था। उसके विरोध करने पर आरोपी ने  जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया। दूसरे दिन वह मामी और अखिल के साथ छत्तीसगढ़ चले गए। कुछ दिन बाद अखिल उसे मामी के घर से ले आकर भोपाल में नाना-नानी के घर छोड़ गया। गुमशुम रहने पर जब उसकी माँ ने पूछताछ की तब उसने आरोपी की सारी करतूत बता दी। थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ऐश सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

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