भोपालमध्य प्रदेश

प्रायवेट स्कूलों की नवीन मान्यता और नवीनीकरण के लिये आवेदन की समय-सारिणी घोषित

भोपाल

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत प्रायवेट स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक धनराजू एस ने समय-सारिणी तय करते हुए सभी कलेक्टर्स, जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयकों को निर्देश जारी किए हैं। प्रायवेट स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण के लिये आरटीई एमपी मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन 11 जनवरी से आगामी 10 फरवरी 2022 तक किए जा सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि सत्र 2020-21 से ऑनलाइन मान्यता मोबाइल एप के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था शुरू की गयी है। मोबाइल एप से मान्यता आवेदन करते समय प्रायवेट स्कूल को, आरटीई के मापदंडों की पूर्ति लिये शाला में आवश्यक अधोसंरचना, कार्यरत शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जीईओ टेग फोटो लेना अनिवार्य है। मोबाइल एप के माध्यम से सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गयी है। आरटीई एक्ट के अनुसार उपलब्ध मानकों की पूर्ति करने वाले अशासकीय स्कूल की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 3 वर्ष के लिये जारी की जायेगी।

नियम 2011 के नियम 11(1) के अनुसार कक्षा-8 तक के सभी प्रायवेट स्कूलों (नवीन मान्यता/नवीनीकरण आवेदन) को सत्र 2022-23 की मान्यता के लिये समय-सारणी:

कार्यवाही

कार्यवाही के लिये समय सीमा

1

प्रायवेट स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण के लिए आरटीई एमपी मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन

11 जनवरी 2022 से 10 फरवरी 2022 तक

2

बी.आर.सी.सी. द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना

अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के 15 कार्य दिवस के अंदर

3

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण

45 कार्य दिवस

4

कलेक्टर के समक्ष अपील करना

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन निरस्ति दिनांक से 45 कार्य दिवस तक संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा।

5

कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदनों का निराकरण

स्कूल के आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस तक

 

 

 

संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने आवेदन करने में सुविधा की दृष्टि से समय सारिणी के साथ ही विस्तृत निर्देश भी पत्र में दिए हैं। पत्र स्कूल शिक्षा विभाग के वेबपोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/ http://www.educationportal.mp.gov.in/Portal/Public/View_Circular.aspx?id=85431 पर भी देखा जा सकता है।

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