जबलपुरमध्य प्रदेश

नियम विरुद्ध नर्मदा में रेत खनन पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी

जबलपुर
 पर्यावरण संरक्षण विजित साहू ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि ठेकेदारों द्वारा नियमों को ताक पर रखते हुए नर्मदा नदी से बड़ी-बड़ी मशीनें लगाकर धड़ल्ले से रेत निकाली जा रही है,इस मामले पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दीखते हुए कहां है कि अगर नर्मदा नदी से अवैध रेत खनन होती है तो उसके लिए कलेक्टर जिम्मेदार होंगे।

वहीं हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षक विजित साहू की याचिका पर सीहोर कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वह स्वयं नर्मदा नदी के पास जाकर देखें कि किस तरह से रेत निकाली जा रही है, जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुनीता यादव की खंडपीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान कलेक्टर को स्वयं के व्यक्तिगत हलफनामे पर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं, इसके अलावा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने माइन्स एंड मिनिरल रिसोर्सेस विभाग के प्रमुख सचिव, स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक और सीहोर कलेक्टर, एसपी एवं जिला माइनिंग अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, इस मामले में अगली सुनवाई फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगी।

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