भोपालमध्य प्रदेश

राजधानी में 5 हजार आपराधिक प्रवृत्ति वालो की कुंडली तैयार,4 को जेल भेज

भोपाल

भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस आपराधिक प्रवृत्ति के 5 हजार क्रिमिनल्स की कुंडली तैयार की है। पुलिस इन सभी को बांड ओवर भरने के लिए नोटिस भेज रही है। अधिकतर की तामीली कर ली गई है। इनमें बांड ओवर भरने के बाद कई ऐसे अपराधी हैं, जिन्होंने क्राइम किया है। ऐसे 4 अपराधियों को पुलिस जेल भेज चुकी है।

एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर ने बताया कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए यह बांड ओवर सीआरपीसी की धारा 107-116 और 110 के तहत बांड 5 हजार रुपए से 50 हजार रुपए तक भरवाए जा रहे हैं। हालांकि, ये पहला मौका नहीं है, जब पुलिस इस तरह के करार कराती रही है। लेकिन, अब तक बाउंड शर्तों का उल्लंघन करने पर बदमाश को जेल भेजने के अधिकार संबंधित थाना क्षेत्र के एसडीएम को होते थे, जो अब एसीपी को मिल गए हैं। अब पुलिस की कोर्ट बाउंड ओवर का उल्लंघन करने वालों पर जिला बदर तक की कार्रवाई कर रही है।

आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर बनाई सूची
एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर ने बताया कि सीआरपीसी के तहत एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बदमाशों या अनावेदकों का बांड भरवाने के अधिकार मिले हैं। पुराने रिकाॅर्ड के आधार पर थाना वार ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया गया। उनकी सूची मंगवाई गई। सीआरपीसी की धाराओं के तहत उनसे मुचलका भरवाया गया। बांड भरने के अगली तय सीमा तक अपराधी को अपराध न करने का लिखित करार किया है।

एक साल से तीन साल तक जेल
107-116 में अधिकतम एक साल और 110 में अधिकतम तीन साल तक का बाउंड भरवाया जा रहा है। उदाहरण के लिए यदि किसी अपराधी ने बांड भरने के 10वें दिन अपराध किया, तो उसकी मुचलका राशि जब्त करने की कार्रवाई की जाती है। यदि वह मुचलका नहीं भर पाता है, तो अगले साढ़े पांच महीने के लिए उसे धारा 122 के तहत जेल भेजने का प्रावधान है।

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