कदाचरण के चलते निलंबित कटनी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राधेश्याम मड़िया बर्खास्त
कटनी
कटनी चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्याधीश के पद पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य राधेश्याम मड़िया को कदाचरण के चलते पहले निलंबित किया गया अब राज्य शासन ने हाईकोर्ट जबलपुर की अनुशंसा पर सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
कटनी में चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर पदस्थ न्यायाधीश राधेश्याम मड़िया पर कदाचरण के आरोप लगे थे। उनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरु की गई थी। उन्हें निलंबित किया गया था। विभागीय जांच में कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाए गए । इसके बाद प्रशासनिक समिति की बैठक में फुल कोर्ट की बैठक में निर्णय लेने पर सहमति बनी। फुल कोर्ट के निर्णय के आधार पर उच्च न्यायालय ने उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा की थी। हाईकोर्ट जबलपुर की अनुशांस पर संलग्न सभी दस्तावेजों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट जबलपुर की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि निलंबित न्यायाधीश राधेश्याम मड़िया को दंड स्वरुप बर्खास्त किया जाए। विधि विभाग ने सिविल सेवा नियमों के अनुसार तत्कालीन चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राधेश्याम मड़िया को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।