भोपालमध्य प्रदेश

रोजगार मेले में 100 से अधिक हितग्राही नहीं बुलाए जाएंगे

भोपाल
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन ने जिलों में लगने वाले रोजगार मेले में युवाओं की भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब मेले में 100 से अधिक युवाओं को नहीं बुलाया जाएगा। बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार आवेदन मंजूर होने पर युवा सीधे अपने स्तर पर संपर्क कर प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इसको लेकर सचिव एमएसएमई और आयुक्त उद्योग पी. नरहरि ने सभी कलेक्टरों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

आयुक्त उद्योग नरहरि ने कहा कि है आगामी 12 जनवरी को रोजगार दिवस पर प्रदेश के सभी जिलों में लगने वाले रोजगार मेलों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर अधिकतम 100 हितग्राहियों को ही आमंत्रित किया जाए। रोजगार मेला का मुख्य कार्यक्रम भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हाल (मिंटो हाल) में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में होगा। समारोह का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा।

सचिव एमएसएमई नरहरि ने सभी जिलों के कलेक्टर्स से कहा है कि कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य तथा केंद्र सरकार की कोविड गाइडलाइन का पालन रोजगार मेले में किया जाए। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा इन मेलों को लेकर पिछले एक पखवाड़े से तैयारी करने के निर्देश जिलों में कलेक्टरों को दिए थे और ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम कर स्वरोजगार संबंधी प्रक्रिया का लाभ दिलाने के लिए कहा गया था।स्वरोजगार के अवसर के लिए 17 विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है और एक दिन में तीन लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए सरकार की ओर से निर्देशित किया गया है।

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