अब पंद्रह दिन में हो जाएगा कृषि भूमि का औद्योगिक भूमि में डायवर्जन
भोपाल
प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब उनकी कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में बदलने के लिए डायवर्जन की कार्यवाही पंद्रह दिन में हो जाएगी। राज्य सरकार ने इसे लोक सेवा गारंटी के दायरे में शामिल किया है।
अनियोजित क्षेत्र में कृषि भूमि का औद्योगिक भूमि में व्यपवर्तन करने की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी पंद्रह दिन में करेगा। ऐसा नहीं करने पर कलेकटर के पास अपील की जा सकेगी। कलेक्टर ऐसे मामलों का तीस दिन में निपटारा करेंगे। इसके बाद भी डायवर्जन नहीं होने पर संभागायुक्त के पास भी तीस दिन में द्वितीय अपील की जा सकेगी और संभागायुक्त इस मामले का निराकरण करेंगे।
इसी तरह भू राजस्व संहिता के तहत डायवर्जन के मामलों में भू राजस्व का निर्धारण एवं पुर्ननिर्धारण करने की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी पंद्रह दिन में करेंगे। ऐसा नहीं होने पर कलेक्टर के यहां प्रथम अपील और संभागायुक्त के यहां दूसरी अपील की जा सकेगी। इसका तीस दिन में निपटारा हो सकेगा।