इंदौरमध्य प्रदेश

अब व्यापारियों को पोस्तादाना खरीदने के लिए लेना होगा लाइसेंस

नीमच

 मंडी में पोस्तादाना खरीदी के कारोबार से जुड़े व्यापारियों को अब आबकारी विभाग से लायसेंस लेना जरूरी हो गया है। खरीदी के बाद व्यापारियों को पोस्तादाना की सफाई कराना होगी और पोस्तादाना से निकलने वाले धोलापाली अर्थात काले पोस्तादाना को मंडी प्रांगण में ही नष्ट करना होगा।
 

आपको बता दे कि नीमच में कलेक्टर ने धोलापाली नष्ट करने की इस विधि पर पूर्व में व्यापारियों की बैठक ली थी और टीनोपोल पोस्तादाना ही बाजार में बेचने को कहा गया था। वहीं किसान को भी साफ पोस्ता बाजार में बेचने की हिदायत दी गई थी, लेकिन यह संभव नहीं होने पर व्यापारियों को काला पोस्तादाना खरीदने के बाद उसे साफ कर उसके धोलापाली को नष्ट करने का नियम बनाया गया है। अब पोस्तादाना खरीदने वाले व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन आबकारी विभाग के माध्यम से होगा। ऐसे व्यापारी जो पोस्तादाना खरीदते है, उनको आबकारी विभाग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही मंडी प्रांगण में पोस्तादाना की खरीदी बिक्री होगी धोलापाली को नष्ट करने का कार्य भी मंडी प्रांगण में किया जाएगा। पोस्तादाना सफाई एवं उससे निकले उप उत्पाद डस्ट और धोलापाली को मंडी प्रांगण में ही नष्ट करने के साथ आबकारी विभाग व मंडी सचिव व्यापारी को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

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