भोपालमध्य प्रदेश

अफसरों को जेलों में रिक्त पदों को भरने की मिलेगी जिम्मेदारी

भोपाल
प्रदेश की की जेलों में काफी संख्या में रिक्त पड़े पदों को भरने अब राज्य सरकर उपयुक्त शासकीय सेवकों को उच्च पदों का प्रभार देगी। सहायक अधीक्षक जेल को प्रभारी उप अधीक्षक जेल बनाया जा सकेगा। इसी तरह अन्य रिक्त पदों पर निचले स्तर के अधिकारी को प्रभारी बनाकर उनके पावर बढ़ाए जा सकेंगे। जेल विभाग ने इसके लिए कारागार अधिनियम में संशोधन कर दिया है।

जेल में जो पद रिक्त है उन्हें भरने के लिए निचले पदों पर काम कर रहे अधिकारियों-कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार दिया जा सकेगा। जहां पद रिक्त है तो सहायक अधीक्षक जेल को प्रभारी उप अधीक्षक जेल, उप अधीक्षक जेल को प्रभारी अधीक्षक जिला जेल तथा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं प्रहरी को प्रभारी मुख्य  प्रहरी , मुख्य प्रहरी को प्रभारी प्रमुख मुख्य प्रहरी, प्रमुख मुख्य प्रहरी को प्रभारी सहायक अधीक्षक जेल के पद पर काम करने के लिए आगामी आदेश तक आदेशित कर सकेगा।

उच्चत पद श्रेणी के वेतन का दावा नहीं
इन उच्चतर पदों पर प्रभारी के रूप में काम करने के लिए आदेशित शासकीय सेवक का वरिष्ष्ठता पर ऐसे उच्चतर पद श्रेणी के वेतन पर कोई दावा नहीं होगा। परन्तु वह तब तक ऐसे उच्चतर पद श्रेणी की वर्दी धारण कर सकेगा जब तक की ऐसा अधिकारी ऐसे उच्चतर पद पर प्रभारी रूप से कार्य करता है।

ऐसे प्रभारी के रूप में काम करने वाला अधिकारी ऐसे उच्चतर पद पर पदोन्नत किसी अधिकारी द्वारा यथा प्रयोज्य ऐसे उच्चतर पद की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिस पर वह वर्तमान में प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा है किन्तु किसी तरह के वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं करेगा और न ही दोहरे कार्य भत्ते का पात्र होगा।

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