जबलपुरमध्य प्रदेश

हाई कोर्ट के आदेश पर विधायक ने जमा किए जुर्माने के एक लाख

जबलपुर
हाई कोर्ट के पूर्व आदेश का परिपालन करते हुए सिंगरौली के भाजपा विधायक रामलल्लू वैश्य की ओर से जुर्माने के एक लाख रुपये जमा कर दिए गए। यह राशि अधिवक्ता आपदा कल्याण कोष में काम आएगी। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की युगलपीठ ने तथ्य छिपाकर जनहित याचिका दायर करने व शपथपूर्वक गलतबयानी करने के रवैये को आड़े हाथों लेते हुए जुर्माना लगाया था। साथ ही भ्रमित करने की कोशिश संबंधी जनहित याचिका निरस्त कर दी थी।

सिंगरौली जिले के मधोली ग्राम निवासी विधायक रामलल्लू वैश्य की ओर से यह जनहित याचिका दायर की गई थी। बहस के दौरान कोर्ट को अवगत कराया गया था कि कोल इंडिया व नार्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड मिलकर उसकी जमीन पर अवैध रूप से कोयला खनन कर रहे हैं, जिसे रोका जाना चाहिए। इस मामले की सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता अंकित अग्रवाल ने कोर्ट को अवगत कराया था कि इस सम्बंध में जनहित याचिकाकर्ता व अनावेदकों के बीच पुराना विवाद है। जिसे लेकर हाई कोर्ट में तीन याचिकाएं, एक मिसलिनीयस अपील व एक सिविल रिविजन पहले से विचाराधीन हैं। इसके बावजूद जनहित याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में शपथपत्र पर उल्लेख किया है कि इस संबंध में किसी भी कोर्ट मे कोई मामला लंबित नहीं है, न ही दायर किया गया है। जब गलती पकड़ गई तो जनहित याचिकाकर्ता की ओर से क्षमायाचना सहित जनहित याचिका वापस लेने का निवेदन किया गया। इस पर कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए साफ किया कि इस तरह के मामले में क्षमा नहीं किया जा सकता। लिहाजा, जुर्माना राशि जमा कराई जाए।

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