सीहोर-रेहटी। प्रदेशभर में होने वाले पंचायत चुनावों में 2014 की आरक्षण प्रक्रिया ही लागू होगी। 2014 के आरक्षण के आधार पर ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। पंचायत चुनावों की घोषणा के साथ ही जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इधर सीहोर जिले में एक जिला पंचायत, पांच जनपद पंचायत सहित 497 ग्राम पंचायतों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।
कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने पत्रकारवार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि सीहोर जिले में चुनाव प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न कराई जाएगी। पहले चरण में सीहोर, दूसरे चरण में नसरूल्लागंज, इछावर और तीसरे चरण में आष्टा व बुधनी जनपद पंचायतोें से जुड़ी ग्राम पंचायतों में मतदान कराए जाएंगे। कलेक्टर श्री ठाकुर ने बताया कि जिस दिन संबंधित ग्राम पंचायत में चुनाव होंगे मतगणना भी उसी दिन होगी। मतदान का समय सुबह 7 से 3 बजे तक का होगा। पंच और सरपंचों के चुनाव मतपत्रों से कराए जाएंगे, जबकि जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्यों के चुनाव ईव्हीएम वोटिंग मशीन से कराए जाएंगे।
497 ग्राम पंचायतों में होंगे चुनाव-
जिलेभर की 497 ग्राम पंचायत, 5 जनपद पंचायत एवं एक जिला पंचायत में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। जनपद पंचायत सीहोर में 407 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराए जाएंगे। यहां पर 5 जिला पंचायत सदस्य, 25 जनपद पंचायत सदस्य, 144 ग्राम पंचायत सरपंच, 2316 ग्राम पंचायत व वार्ड में 1,17,571 पुरूष एवं 1,09,343 एवं 7 अन्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार जनपद पंचायत आष्टा में 391 मतदान केंद्रों पर 5 जिला पंचायत सदस्य, 24 जनपद पंचायत सदस्य, 134 ग्राम पंचायत सरपंच, 2104 ग्राम पंचायत वार्डों के 109892 पुरूष, 100687 महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जनपद पंचायत इछावर के 187 मतदान केंद्रों पर 2 जिपं सदस्य, 21 जनपद पंचायत सदस्य, 70 ग्राम पंचायत सरपंच, 1080 ग्राम पंचायत वार्डों के 55011 पुरूष, 50434 महिला व एक अन्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जनपद पंचायत बुधनी के 159 मतदान केंद्रों पर 2 जिपं सदस्य, 17 जनपद पंचायत सदस्य, 62 ग्राम पंचायत सरपंच, 877 ग्राम पंचायत वार्डों में 43531 पुरूष, 39748 महिलाएं व एक अन्य अपने मताधिकार का उपयोग करेेंगे। इसी प्रकार जनपद पंचायत नसरूल्लागंज के 254 मतदा केंद्र, 3 जिला पंचायत सदस्य, 25 जनपद पंचायत सदस्य, 87 ग्राम पंचायत सरपंच, 1408 ग्राम पंचायत वार्डों केे 70671 पुरूष, 65899 महिलाओें सहित 16 अन्य मताधिकार का प्रयोग करेेंगे।
किसी सम्पत्ति को विरूपित करना दण्डनीय अपराध होगा
धारा 144 प्रभावशील-
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर, सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुदनी में संपूर्ण उपखण्ड/तहसील कार्यालय परिसर में जनसभा एवं जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया है। इन परिसरों में धारा 144 के तहत 4 दिसम्बर 2021 से 23 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
होटल, लॉज, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य-
जिले के त्रि-स्तरीय आम निर्वाचन 2021-22 के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने सराय अधिनियम 1967 की धारा 8 के अंतर्गत सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुदनी की पंचायत सीमा के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को उनके संस्थानों में ठहरने वाले व्यक्तियों की प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित जानकारी देने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश 4 दिसम्बर 2021 से 23 फरवरी 2022 तक लागू रहेगा।
अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध-
निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर चन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत आदेश 4 दिसम्बर 2021 से दिनांक 23 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए सीहोर जिले की सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 की सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित किया किया गया है।
23 फरवरी 2022 तक के लिए शस्त्र लायसेंस निलंबित-
जिले की सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी, त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराए जाने के लिए तथा कानून व्यवस्था एवं लोक प्रशांति बनाए रखने और मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3 के अंतर्गत जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदत्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां 4 दिसम्बर 2021 से निर्वाचन सम्पन्न होने तक 23 फरवरी 2022 तक शस्त्र लायसेंस निलंबित किए गए हैं। अग्नेय शस्त्र 23 फरवरी 2022 तक संबंधित थाने में ही जमा रखने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों/ समस्त केन्द्र शासन/राज्य शासन के विभागों में कार्यरत सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी केन्द्र/राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी/कर्मचारी, बैंक गार्ड के तौर पर कार्यरत लायसेंसियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश सीहोर जिले की सम्पूर्ण सीमा में प्रभावशील होगा और 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा।