जबलपुरमध्य प्रदेश

नाबालिग से दुराचार और हत्या के प्रयास में अदालत ने आरोपी को तिहरे आजीवन कारावास की सजा दी

बैतूल
 बैतूल (Betul) में एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार करने के बाद उसकी हत्या करने के प्रयास के मामले में पास्को अदालत ने आरोपी को तीन धाराओं में तिहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है बता दें कि आरोपी ने पीड़िता से रेप कर उसकी पिटाई के बाद उसे दफनाने की कोशिश करते हुए एक गड्ढे में जिंदा दफना दिया था।

 

बैतूल पॉक्सो की अदालत की न्यायाधीश श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी ने फैसला सुनाते हुए आरोपी सुशील वर्मा को धारा 376 (3) में आजीवन कारावास एवं 5000/- रुपये जुर्माना, धारा 307 भा.द.वि. में आजीवन कारावास एवं 5000/- रूपये का जुर्माना, धारा 5 (आर) / 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 5000 जुर्माना से दंडित किया है।

ज्ञातव्य है कि 18 जनवरी 2021 को 14 साल की नाबालिग पीडिता शाम को अपने खेत में सोलर पंप की मोटर का स्विच बंद करने गई थी जो वापस नहीं आई, उसके पिता एव बड़ी बहन खेत तरफ पीड़िता को देखने गये मगर वहां पर ढूंढने पर खेत के पास वाले नाले से कराहने की आवाज सुनाई पड़ने पर उन्होंने जाकर देखा तो पीड़िता नाले के पास गड्डे के अंदर पड़ी थी उसके सिर पर चोंट लगकर खून बह रहा था, कपड़े अस्त-व्यस्त थे कुछ पत्थर एवं पत्ते पीड़िता के उपर रखे थे पीड़िता के शरीर पर गंभीर चोटे मौजूद थी पीड़िता के शरीर से रक्त बह रहा था पत्थरों को हटाकर उन्होंने पीड़िता को खेत पर लाया और उससे पूछा कि उसके साथ क्या हुआ तब पीड़िता ने उन लोगों को बताया कि खेत के पड़ोसी सुशील वर्मा ने उसके साथ दुराचार किया और मारपीट किया था।

आरोपी ने पीड़िता के साथ दुराचार करने के बाद पीड़िता की हत्या करने के आशय से पीड़िता के उपर पत्थर से प्रहार कर शरीर पर 21 चोटें पहुंचायी थी जिसके कारण पीड़िता लम्बे समय तक नागपुर के शासकीय मेडीकल कॉलेज में जिन्दगी एवं मौत की जंग लड़ती रही थी पीडिता का कई बार ऑपरेशन भी किया गया। जिला प्रशासन बैतूल द्वारा पीड़िता के उपचार में आवश्यक सहायता प्रदान की गयी थी जिसके कारण पीड़िता की जान बच पाई।

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