सीहोर-रेहटी। बुदनी विधानसभा केे अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बायां के तालाब को फर्जी दस्तावेेज लगाकर ठेकेे पर लेने के मामले में सहायक संचालक मत्स्योद्योग द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। बायां स्थित यह तालाब मांझी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित द्वारा संचालित किया जा रहा था। समिति द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर तालाब को लीज पर लिया गया था। यह तालाब लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ है। नियमानुसार इस तालाब में ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत केे अधीन आने वाला कोई व्यक्ति मछलीपालन का कार्य कर सकता है, लेकिन जनपद पंचायत द्वारा बुदनी नगर पंचायत केे निवासी को यह कार्य दे दिया गया था। जानकारी में आया है कि समिति द्वारा फर्जी दस्तावेेज लगाकर तालाब में मछलीपालन का कार्य लिया गया था।
मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेेत्र की जनपद पंचायत बुधनी द्वारा गलत तरीके से बायां केे तालाब कोे ठेके पर दे दिया गया है। दरअसल बायां में स्थित तालाब पर मछलीपालन का कार्य किया जाता है। इस वर्ष भी यह काम लखनलाल मांझी पिता कोदूलाल मांझी को दिया गया है। नियमानुसार इस काम को जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के अधीन आने वाला कोेई व्यक्ति ले सकता है, लेकिन लखनलाल मांझी पिता कोदूलाल मांझी का नाम नगर पंचायत बुधनी में दर्ज हैै।
पात्र मछुआ समिति ने दिया न्यायालय में दावा लगाने का नोटिस-
बायां स्थित तालाब के फर्जी आवंटन मामले में स्वामी विवेकानंद मछुआ समिति की ओर से स्थानीय निवासी लखनलाल व अन्य सदस्यों ने अध्यक्ष दीपक कहार को न्यायालय में कार्रवाई करने हेतु अधिकृत किया है। ग्राम बायां की स्वामी विवेकानंद समिति ने अधिवक्ता सुनील दुबे के माध्यम से इस मामले में मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ व पुलिस अधीक्षक सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को धारा 80 सीपीसी के तहत दिनांक 30.11.2021 को नोटिस जारी दिया है और मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए अन्यथा कोर्ट में व्यवहारवाद व आपराधिक परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा।
इन्हें सौंपा जांच का जिम्मा-
बायां स्थित तालाब की लीज की गड़बड़ी मीडिया में सामने आने के बाद इसके जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच अधिकारी दिनेश कुमार पाठक सहायक मत्स्य अधिकारी कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग सीहोर को सौंपा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने भी दिए थे जांच केे आदेश-
इधर पिछले दिनों हुई टीएल बैठक में कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सीहोर, आष्टा, इछावर, बुधनी और नसरूल्लागंज को भी निर्देश दिए थे कि वे अपने-अपने क्षेत्रोें के अंतर्गत आने वाली मछुआ समितियों की जांच करें। कलेक्टर ने कहा था कि यदि समितियां फर्जी हैं तो उन्हें तत्काल निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाए। इस संबंध में सहायक संचालक मत्स्योद्योग द्वारा भी पत्र जारी किया गया है। पत्र के माध्यम से विभाग के विकासखंड अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से मछुआ समितियों की जांच करके रिपोर्ट सौैंपे। यदि इस अवधि तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई तो अधिकारियों का जनवरी-2022 का वेतन आहरण नहीं होगा, साथ ही यह लापरवाही उनकी गोपनीय चरित्रावली में अंकित की जाएगी।
इनका कहना है-
ग्राम बायां के तालाब आवंटन हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुसार जो आवंटन मछुआ समिति को किया गया है वह प्रारंभिक रूप से ही दस्तावेज के अवलोकन में गंभीर अनियमितता व फर्जीवाड़ा दिखाई दे रहा है। ग्राम बायां की स्थानीय समिति की ओर से नियमानुसार धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत शासन को नोटिस जारी किया गया है। न्यायालय में भी कार्रवाई करेंगे।
– सुनील दुबे, अधिवक्ता, बुधनी
बायां तालाब के फर्जी आवंटन को लेकर मुख्यमंत्री सहित अन्य अधिकारियों को आवेदन देकर अवगत कराया था, लेकिन कहीं से भी सुनवाई नहीं हुई है। मामला बेहद गंभीर है, लेकिन अधिकारियों ने इसमें गंभीरता नहीं दिखाई।
– छोटेलाल आदिवासी, सरपंच ग्राम पंचायत बांया