त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव: 20 तक नामांकन, 18 को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का होगा आरक्षण

21 दिसंबर को हो सकती है सुप्रीमकोेर्ट में सुनवाई,

भोपाल। प्रदेश में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन जमा हो रहे हैं। इसके लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की है। इसी बीच 18 दिसंबर को जिला पंचायत अध्य़क्ष पद का आरक्षण भी होने वाला है। इधर सुप्रीम कोर्ट में 21 दिसंबर को सुनवाई हो सकती है। इस बीच उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र तो भरे जा रहे हैं, लेकिन वे भी असमंजस में है कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होगा।
सरकार ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन करके 2019 में हुए परिसीमन को निरस्त कर दिया है। साथ ही पिछले चुनाव के समय जो आरक्षण था, उसके आधार पर ही चुनाव कराए जा रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन फिलहाल कहीं से भी याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं मिली है। जबकि, सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई को देखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 14 दिसंबर को जो बैठक बुलाई थी, उसे बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दिया था। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अभी सुनवाई के लिए कोई तारीख नियत नहीं हुई है, इसलिए आरक्षण तय करने की कार्रवाई की जाएगी। नामांकन पत्र जमा करने का काम भी चलता रहेगा और 21 दिसंबर को इनकी जांच होगी। 23 दिसंबर को नाम वापसी की समय-सीमा पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को प्रतीक चिह्न का आवंटन भी कर दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर पहले चरण के लिए छह जनवरी और दूसरे चरण के लिए तय स्थानों पर 28 जनवरी को मतदान होगा। याचिकाकर्ता सैदर जाफर ने बताया कि याचिका हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार कर ली गई है। 21 दिसंबर को सुनवाई नियत की गई है।
उधर, मौजूदा स्थिति को देखते प्रदेश कांग्रेस ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है। गुरुवार को राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि पहले और दूसरे चरण में जिन पंचायतों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें जिला कांग्रेस पदाधिकारी पार्टी की विचारधारा के व्यक्तियों के नामांकन पत्र जमा कराएं। समिति की 19 दिसंबर को बैठक करके चुनाव को लेकर आगामी कार्ययोजना बनाई जाए।