वन्यप्राणी चिकित्सा सेवा राजपत्रित भर्ती नियम जारी
भोपाल
वन विभाग में भी अब वन्य प्राणी चिकित्सा सेवा कॉडर होगा। इसमें दस चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। इन पदों को सीधी भर्ती,प्रतिनियुक्ति और पशुपालन विभाग के चिकित्सकों के संविलियन के जरिए भरा जाएगा। वन विभाग ने इसके लिए मध्यप्रदेश वन्यप्राणी चिकित्सा सेवा राजपत्रित भर्ती नियम 2021 जारी कर दिए हंै।
इस सेवा में वे व्यक्ति शामिल होंगे जो इन नियमों के प्रारंभ होंने पर मूल रुप से इन पदों पर काम कर रहे हो। इसके अलावा वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होंने से पूर्व सेवा में भर्ती किएगए हो और वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हो। इस सेवा में फिलहाल कुल पदों की संख्या दस होगी किन्तु विभिन्न वेतनमान में पदों की संख्या, सदस्यों की वरिष्ठता और पदोन्नति की स्थिति के अनुसार समय-समय पर बदली जा सकेगी। सरकार इस सेवा में शामिल पदों की संख्या कभी भी बढ़ा और घटा सकेगी।
इस श्रेणी के पद रहेंगे
मध्यप्रदेश वन्य प्राणी चिकत्सा सेवा प्रथम श्रेणी में प्रवर श्रेणी वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी का एक पद, वरिष्ठ वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी के दो पद, वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी के दो पद आएंगे। इसके अलावा मध्यप्रदेश वन्य प्राणी चिकित्सा सेवा द्वितीय श्रेणी में कनिष्ठ वन्य प्राणी अधिकारी के पांच पद आएंगे। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिए यह अनुभव जरुरी- वरिष्ठ वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम रेणी के लिए सोलह वर्ष, वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम श्रेणी के लिए दस वर्ष, कनिष्ठ वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय श्रेणी के लिए छह वर्ष का अनुभव जरुरी होगा।
इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में भर्ती के लिए इन नियमों के लागू होने की तारीख से पूर्व वन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पशु चिकित्सकों के संविलियन के जरिए नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। शासन हर बार भर्ती के लिए व्यक्तियों की संख्या आयोग के परामर्श से तय करेगी। आयोग के परामर्श से अन्य तरीकों से भी भर्ती की जा सकेगी।