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अरविंद केजरीवाल के बाद सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ भी FIR के आदेश

 नई दिल्ली

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर आप नेता अरविंद केजरीवाल और शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। राज्य में मतदान की पूर्व संध्या पर जारी आदेश यह आदेश सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो को लेकर ‘आप’ और शिअद द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतों पर आए।

आप ने आरोप लगाया है कि बादल ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो प्रसारित किया जिसमें मतदाताओं को गुमराह करने और मतदाताओं को अनुचित प्रभावित करने के इरादे से उनकी वोट अपील शामिल है। वहीं, शिअद नेता और अधिवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर ने शिकायत में कहा कि शिअद की छवि खराब करने के लिए आप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया। आठ जनवरी से लागू आदर्श अचार संहिता के चलते कोई भी पार्टी किसी विशेष नेता को निशाना बनाने के लिए इंटरनेट के प्रचलित हैंडल पर आपत्तिजनक वीडियो नहीं डाल सकती।

पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने शनिवार को साहिबजादा अजीत सिंह नगर के सीनियर एसपी से आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ "आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने और अन्य दलों के खिलाफ बेबुनियाद आरोप" लगाने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। शिरोमणि अकाली दल की शिकायत के बाद, पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सीनियर एसपी एसएएस नागर से केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।  

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