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राहुल गांधी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम पर रोक, HC ने भी खारिज की याचिका

 हैदराबाद

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में होने वाले कार्यक्रम पर अब तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने छात्रों की तरफ से दायर रिट  याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राहुल औऱ बेरोजगार युवाओं के बीच आमने-सामने चर्चा के लिए कुलपति की तरफ से आदेश जारी किए जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कैंपस का उपयोग राजनीतिक मंच के तौर पर नहीं हो सकता।

वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 7 मई को यूनिवर्सिटी में छात्रों से चर्चा करने वाले थे। छात्रों ने टैगोर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। कांग्रेस नेता को यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने के कारण सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई थी।

याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह बैठक शैक्षणिक गतिविधियों के लिए है, इस बात को साबित करने वाली बातों के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता की  प्रस्तावित बैठक का उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा, 'विश्वविद्यालय के कैंपस को सियासी प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।'

आगे कहा गया, 'राजनीतिक कार्यक्रमों को अनुमति देना विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद की 1591h बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 6 का उल्लंघन है।' कोर्ट के आदेश के अनुसार, 'भारत के संविधान का अनुच्छेद14 सकारात्मक समानता की गारंटी देता है नकारात्मक समानता की नहीं। केवल इसलिए कि उत्तरदाताओं ने अन्य गतिविधियों की अनुमति दी है, यह कोर्ट कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव के उल्लंघन में प्रस्तावित बैठक की अनुमति नहीं दे सकता।'

 

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