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कोर्ट ने छेड़छाड़ मामले में शिकायत दर्ज होने के तीन दिन के भीतर सुनाया फैसला, दोषी को 6 महीने की जेल

मुंबई

पुणे जिले की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने छेड़छाड़ के मामले तीन दिन के भीतर सजा सुनाई है। जिले के पिंपरी चिंचवड़ की कोर्ट ने हिंजेवाड़ी थाने में दर्ज केस में आरोपी को छह महीने की कैद का आदेश दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट (जस्टिस) श्रद्धा डोलारे ने 31 वर्षीय दोषी समीर श्रीरंग जाधव पर 9,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने कहा कि अगर वह जुर्माना भरने में विफल रहता है, तो उसे एक महीने और जेल में रहना होगा।

डिप्टी कमीश्नर ऑफ पुलिस आनंद भोइटे की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, 25 जनवरी को यह मामला दर्ज किया गया था। एक महिला ने हिंजवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि एक होटल व्यवसायी उसके घर में जबरदस्ती घुस गया और उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ छेड़छाड़ की।

जांच शुरू करने के लिए मामला महिला अधिकारी को सौंपा गया
शिकायत मिलने के बाद एक महिला अधिकारी को तुरंत जांच शुरू करने के लिए मामला सौंपा गया। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354, 452, 506 के तहत FIR दर्ज की गई। आधिकारिक नोट में कहा गया है, "आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के बाद, उसे 27 जनवरी को सुबह 9:30 बजे गिरफ्तार किया गया और चार्जशीट के साथ अदालत में पेश किया गया।"
 

36 घंटे के भीतर पूरी हो गई पुलिस की जांच
पुलिस की जांच 36 घंटे के भीतर पूरी हुई जबकि अदालती कार्यवाही भी 36 घंटे (अदालत के काम के घंटे) में पूरी हो गई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और सबूतों को देखने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। सहायक लोक अभियोजक विजयसिंह जाधव ने मामले की पैरवी की। उन्होंने कार्यवाही में तेजी लाई और आरोपी के लिए अधिकतम सजा की अपील की थी।

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