नीलामी में बोली लगाकर ,राशि जमा नहीं कराई तो ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज
झालावाड़
कोतवाली थाने में एक शराब ठेकेदार के खिलाफ धोखाधड़ी व राजस्व का नुकसान पहुंचाने के मामले में आबकारी विभाग ने मुकदमा दर्ज करवाया है।
पुलिस ने बताया कि शराब ठेकेदार वरूण व्यास के खिलाफ धोखाधड़ी करने तथा गलत तथ्य पेश कर विभाग को राजस्व का नुकसान पहुंचाने पर जिला आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन उस्मानी की ओर से पुलिस को दिए परिवाद के अनुसार राज्य सरकार की ओर से देशी मदिरा, बीयर दुकानों के अनुज्ञापत्र आवंटन के लिए आवेदन मांगे थे।
जिसमें 19 फरवरी 2021 के क्रम में वार्ड 8,19,20, 21 दुकान के लिए वर्ष 2021-22 तथा 31 मार्च 2022 तक के लिए देशी मंदिरा, आरएमएल बीयर खुदरा बिक्री के लिए एमएसटीससी पोर्टल पर आयोजित ई-नीलामी तीन मार्च 2022 को ऑनाइन आवेदन किए कर मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल फर्म के नाम से ऑनलाइन नीलामी उच्चबोलीदाता के रुप में शामिल हुए। लगाई गई बोली राशि दो करोड़ 6 लाख 65 हजार 880 रुपए कार्यालय द्वारा 4 मार्च से 2021 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कम्पोजिट मदिरा दुकान संचालन के लिए फर्म को अस्थायी स्वीकृति जारी की गई थी। फर्म एलएन मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल की ओर से एमएसटीसी पर ऑनलाइन आवेदन करते समय सम्पर्क नाम से वरूण व्यास दर्ज किया गया था।
अस्थायी स्वीकृति के लिए एलएन मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल फर्म की ओर से निर्धारित समय अवधि में आवंटित कम्पोजिट मदिरा दुकान के लिए वांछित धरोहरण राशि चार लाख 13 हजार 320 रुपए अग्रिम,अग्रिम एकाकी विशेषाधिकारी राशि दस लाख 33 हजार 300 रुपए एवं कम्पोजिट फीस राशि 80 हजार 1680 रुपए जमा करवाकर नियमानुसार मदिरा दुकान का नौकरनामें स्वीकृत करवा कर संचालन शुरू किया।
नोटिस के बाद भी जमा नहीं कर्रवाई राशि मुकदमा दर्ज-
फर्म एलएन मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल की ओर से वित्तीय वर्ष 2021-22 में मासिक एवं त्रैमासिक राशि 50 लाख 56 हजार 476 रुपए की कमी रखी गई एवं बेसिक लाइसेंस फीस भी नियामानुसार जमा नहीं करवाई। इस संबंध में विभाग की ओर से नोटिस देकर राशि जमा कराने को कहा था। इसके बाद भी फर्म की ओर से न तो मदिरा का उठाव किया गया और न कमी राशि राशि जमा करवार्ई। इसके बाद विभाग ने 31 मार्च 2022 को अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया। एवं अनुज्ञाधारी की ओर से जमा करवाई गई समस्त रकम एवं उपलब्ध मदिरा स्टॉक को जब्त कर लिया गया। अनुज्ञाधारी के बैंक खाते को होल्ड करने के लिए बैंक को पत्र लिखा गया। फर्म द्वारा विभाग के साथ धोखाधड़ी कर राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। विभाग के परिवाद पर आरोपी वरूण के खिलाफ धोधाखड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच कोतवाली के एसआई मांगी लाल कर रहे हैं।