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मास्क लगाना हुआ जरूरी, वरना भरो 500 जुर्माना; दिल्ली के बाद इस राज्य में भी नियम लागू

चेन्नई
तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को फेस-मास्क नहीं पहनने वालों पर फिर से जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने में लोगों को दी गई ढिलाई के बीच यह फैसला लिया गया है। स्टालिन सरकार ने संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि राज्य में इस नियम का सख्ती से पालन किया जाए। मालूम हो कि इससे पहले दिल्ली और पंजाब सरकार ने भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। मुख्य स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन ने कहा कि जनता से 500 रुपये का जुर्माना वसूलने का निर्णय कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करने में लोगों के बीच दिखाई गई ढिलाई की पृष्ठभूमि में था। उन्होंने पत्रकारों से कहा, "हमने स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारियों को उन लोगों से जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है, जो सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के नजर आएंगे।"

तमिलनाडु में गुरुवार को 39 नए केस मिले
पिछले दिनों कोविड की दर में गिरावट के बाद, राज्य में कुछ दिनों से नए व सक्रिय मामलों में वृद्धि हुई है। गुरुवार को राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 39 नए मामले देखे गए। राधाकृष्णन ने कहा कि इन दिनों लोगों को सार्वजनिक रूप से फेस-मास्क पहने नहीं देखा जा रहा था। उन्होंने कहा, "वे महानगरीय बस या सार्वजनिक स्थान पर यात्रा कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें मास्क पहने नहीं देखा जा सकता है।"

मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूलने का निर्देश
स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला प्रशासन को मास्क नहीं पहनने पर जनता से 500 रुपये का जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है और लोगों से सरकार द्वारा निर्धारित कोविड रोकथाम दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की है। राधाकृष्णन और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के परिसर का निरीक्षण कर रहे थे, जहां गुरुवार को कोरोनो वायरस के 12 नए मामले सामने आए थे।

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