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केरल हाई कोर्ट बोला – RSS कार्यकर्ता की हत्या के मामले में जरूरी है सीबीआई की जांच

तिरुवनंतपुरम
केरल हाई कोर्ट ने RSS कार्यकर्ता की हत्या के मामले में CBI जांच की जरूरत बताई है। अदालत ने कहा कि इस मामले के कुछ आरोपियों के ठिकाने राज्य के बाहर हैं। जस्टिस के हरिपाल ने कहा कि हाल ही में राज्य के पुलिस प्रमुख ने भी मामले को लेकर कुछ चिंताएं जताई थीं और इसलिए सीबीआई भी मामले की जांच कर सकती है। मालूम हो कि पिछले साल नवंबर में पलक्कड़ जिले में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसकी अंतिम रिपोर्ट लगभग तैयार है और 18 आरोपियों में से केवल एक को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। इसने कहा कि एकमात्र फरार गिरफ्तारी के ठिकाने का पता लगा लिया गया है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकार ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट 10 फरवरी को या उससे पहले दायर किए जाने की संभावना है।

CBI के पूछताछ करने में क्या है समस्या?
इस पर न्यायमूर्ति हरिपाल ने कहा, "आप (पुलिस) जल्दी क्यों करना चाहते हैं? सीबीआई को पूछताछ करने दें, आपकी समस्या क्या है? राज्य की सीमाओं के बाहर ठिकाने थे। मुझे लगता है कि यहां कुछ पहलू हैं जिनकी सीबीआई जांच की आवश्यकता है।"  राज्य ने इस पर और समय मांगा है। अदालत अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगी। इस बीच याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि राज्य को अंतिम रिपोर्ट की कॉपी हाई कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए कहा जाए, ताकि पत्नी अपनी याचिका में संशोधन कर सके।

पत्नी के सामने ही की गई हत्या
संजीत (27) की पिछले साल 15 नवंबर को उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह अपनी पत्नी को वर्कप्लेस पर ले जा रहे थे। बाद में पुलिस ने इस मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के एक अधिकारी सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया। कहा गया कि गिरफ्तार पीएफआई पदाधिकारी संजीत की हत्या में सीधे तौर पर शामिल था, जिसे उसकी पत्नी के सामने ही काट दिया गया था। भाजपा और संघ परिवार संगठनों ने आरोप लगाया है कि दिनदहाड़े हुई इस हत्या के पीछे पीएफआई की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के कार्यकर्ताओं का हाथ है।

 

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