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नागालैंड: राज्य सरकारों के विरोध के बीच 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया AFSPA कानून

कोहिमा
सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार देने वाले विवादास्पद कानून AFSPA को नागालैंड में और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (अफस्पा) सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व वारंट के अभियान चलाने या किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। अशांत क्षेत्र में सशस्त्र बल (विशेष) शक्ति अधिनियम, या AFSPA सेना को कहीं भी स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए सारे अधिकार देती है।
 

जिस इलाके में अफस्पा लागू है, वहां किसी भी सैन्यकर्मी पर केंद्र की मंजूरी के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। नागालैंड के अधिकार समूह और यहां तक कि राज्य सरकार भी केंद्र से अफस्पा को वापस लेने की मांग करती रही है।

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