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सुप्रीम कोर्ट से नवाब मलिक को लगा तगड़ा झटका, तत्काल जमानत याचिका हुई खारिज

मुंबई

महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तत्काल रिहाई की याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस चरण में दखल नहीं देंगे। वो जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि जांच के इस चरण में हम मामले में दखल देने के इच्छुक नहीं है। हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं।

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