देश

एनजीटी ने यूपी में भूजल का दोहन कर रही उत्तरप्रदेश  की सभी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का कहा 

नई दिल्ली ।  अनिवार्य मंजूरी के बगैर संचालित और अवैध रूप से भूजल का दोहन कर रही उत्तरप्रदेश  की सभी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का निर्देश देते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण  यानी एनजीटी ने कहा है कि राज्य में भूजल का दोहन पूर्वानुमति के बगैर नहीं किया जा सकता है। एनजीटी ने कहा कि केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के नौ जिलों में 70 फीसदी से ज्यादा होटल या व्यावसायिक प्रतिष्ठान अवैध रूप से भूजल का दोहन करते हैं। अधिकरण ने कहा, ‘‘इन परिस्थितियों में जल अधिनियम के तहत अनिवार्य मंजूरी के साथ संचालित नहीं हो रहे प्रतिष्ठानों को सील करने का निर्देश दिया जाता है और इन प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ भूजल चोरी का मामला दर्ज किया जाए।''
उसने कहा, ‘‘राज्यों में पूर्वानुमति के बगैर भूजल दोहन को मंजूरी नहीं है। इतना ही नहीं, भूजल का दोहन सिर्फ तय शुल्क के भुगतान के बाद ही किया जाना चाहिए।''
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भूजल दोहन पर नियंत्रण और नियमन पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद बड़े पैमाने पर ऐसा हो रहा है और यह चिंता का विषय है। 
पीठ ने कहा, ‘‘हमारा और कोई विचार नहीं है, हम यही कह सकते हैं कि कार्यपालिका उच्चतम न्यायालय के आदेश को पालन कराने में असफल रही है।''

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button