भोपाल-इंदौैर में लागू हुई पुलिस कमिश्नर प्रणाली

भोपाल के 38 और इंदौैर केे 36 थाने पुलिस कमिश्नर प्रणाली सिस्टम के तहत आएंगे, मुख्यमंत्री की सहमति के बाद जारी हुआ नोटिफिकेशन, गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी

भोपाल। लंबी कवायद के बाद आखिरकार भोपाल औैर इंदौर मेें पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई। इस संबंध में गुरूवार कोे नोटिफिकेेशन भी जारी कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर प्रणाली सिस्टम के तहत भोपाल के 38 और इंदौर के 36 थाने आएंगे। इंदौर में एडीजीपी रैंक का अधिकारी पुलिस कमिश्नर रहेगा।
गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा नेे पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल औैर इंदौर मेें पुलिस कमिश्नर प्रणाली सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब जल्द ही इसकी अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएगी। कमिश्नर प्रणाली सिस्टम के तहत भोपाल औैर इंदौर के लिए कुछ पदों को भी स्वीकृति दी गई है।
अपराधों पर लगेगी लगाम-
उम्मीदें की जा रही हैं कि अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली सिस्टम लागू होने केे बाद अपराधों पर भी लगाम लग सकेगी। कमिश्नर प्रणाली सिस्टम कोे लेकर वर्षों से कवायद चल रही थी, लेकिन इसको लेकर हर बार आईएएस एवं आईपीएस अधिकारी आमने-सामनेे आ जाते। विरोध केे कारण सरकार ने भी इस सिस्टम को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने इसे लागू कर दिया।
ये मिले अधिकार-
पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के साथ ही पुलिस को अब कई अधिकार भी मिल गए हैं। पुलिस एक्ट 1861 के अनुसार मेेट्रोपोलियन क्षेत्र में पुलिस आयुक्त के अधीन पुलिस का प्रशासन रहेगा। पुलिस आयुक्त पुलिस महानिदेशक के सामान्य नियंत्रण एवं परिवेक्षण में रहेंगे।
बंदी अधिनियम 1900 के तहत जेल मेें बंद कैदियों को पैरोल पर औैर आपातकाल में पैैरोल बोर्ड की अनुशंसा पर सशर्त छोड़ा जा सकेगा।
विष अधिनियम 1919 के तहत गैर कानूनी जहर या तेजाब रखने अथवा बेचने वालों की तलाशी पर से बरामद जहर या तेेजाब जप्त किया जा सकेगा।
अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के तहत वैश्यावृत्ति के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकेगी और इस पेश मेें धकेली गई महिलाओें को मुक्त कराया जा सकेगा और उन्हें संरक्षणगृह मेें भेजा जा सकेगा।
मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का 59) के तहत वाहनों की पार्किंग अथवा उनके रूकने के स्थान स्थानीय अधिकारियों से समन्वय कर निर्धारित किए जा सकेंगे। वाहनों की गति सीमा निर्धारित की जा सकेगी। लोक सुरक्षा के हित में या उनकी सहूलियत के लिए या किसी सड़क, पुल की स्थिति को देखतेे हुए वाहनों की अधिकतम गति निर्धारित करने के लिए उपयुक्त टैफिक साइन को लगाए जा सकेेंगे। लोक सुरक्षा के हित में या उनकी सहूलियत के लिए या किसी सड़क या पुलिस की स्थिति को देखते हुए श्रेणी विशेष के वाहनों या टैलरों के उपयोग को सामान्यतः अथवा निर्धारित क्षेत्र या निर्धारित सड़क पर प्रतिबंधित किए जा सकेंगे। ऐसे वाहनों को सशर्त अनुमति भी दी जा सकेगी।
भोपाल के लिए स्वीकृत पद-
– पुलिस आयुक्त (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक) एक पद।
– अतिरक्त पुलिस आयुक्त ( उप पुलिस महानिरीक्षक ) 2 पद।
– पुलिस उप आयुक्त (पुलिस अधीक्षक) 4 पद।
– अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक) 10 पद।
– सहायक पुलिस आयुक्त (उप पुलिस अधीक्षक ) 33 पद।
– पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एक पद।
इंदौैर के लिए स्वीकृत पद-
– – पुलिस आयुक्त ( अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक ( एक पद।
– अतिरक्त पुलिस आयुक्त ( उप पुलिस महानिरीक्षक ) 2 पद।
– पुलिस उप आयुक्त ( पुलिस अधीक्षक ) 8 पद।
– अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ( अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ) 12 पद।
– सहायक पुलिस आयुक्त ( उप पुलिस अधीक्षक ) 30 पद।
– पुलिस अधीक्षक ( ग्रामीण ) एक पद।