सुपरटेक लौटाएगा घर खरीददारों के पैसे, सुप्रीम कोर्ट को बता दी तारीख
नई दिल्ली।
सुपरटेक ट्विन टावर मामले में सुपरटेक ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया है कि वह 38 घर खरीदारों का पैसा 28 फरवरी तक लौटा देगा। अदालत ने इन 40 मंजिला टावरों को नियमों के विरुद्ध मानकर तोड़ने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने सुपरटेक को निर्देश दिया कि वह घर खरीदारों के बैंक के कर्जे को भी निपटाए और उसके बाद बकाया पैसे उन्हें लौटाए। रियल स्टेट कंपनी ने कहा कि वह बैंकों से सेटलमेंट करेगी और यह काम 31 मार्च तक पूरा कर लेगी।
अदालत ने कुछ खरीदारों के लिए नए हिसाब से पैसे लौटाने के लिए आदेश देने से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि उन्होंने आदेश से पूर्व ही सेटलमेंट कर लिया था इसलिए उन्हें अब नया समझौता नहीं करने दिया जाएगा। अदालत ने 31 अगस्त 2021 को आदेश दिया था कि सुपरटेक घर खरीदारों के पैसे लौटाए, उस पर 12 फीसदी ब्याज भी दे और टैक्स न काटे। लेकिन इससे पूर्व की कुछ खरीदार फ्लैट छोड़कर पैसे वापस लेने के लिए अनुबंध कर चुके थे। हालांकि अदालत ने उन लोगों को पैसे वापस लेने की राहत दी थी जो अदालत नहीं आए हैं।
टावरों को गिराने के मामले में अदालत सोमवार को सुनवाई करेगा। टावर गिराने के लिए मुंबई की एक कंपनी के साथ अनुबंध हो चुका है और नोएडा अथॉरिटी इसके लिए सभी क्लीयरेंस दे चुका है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी सुपरटेक को 28 फरवरी तक ट्विन टावर में घर खरीदारों से लिए गए पैसे को वापस करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 28 अगस्त को ट्विन टावर को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया था। घर खरीदने वाले करीब 18 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिकाएं दायर की थीं। इन याचिकाओं में रियल एस्टेट डेवलपर पर निष्क्रियता का आरोप लगाया गया था। दरअसल उसे (सुपरटेक) भुगतान किए जाने की तारीख तक 12% ब्याज के साथ जमा की गई मूल राशि फ्लैट खरीदारों को वापस करनी थी।