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दिल्ली में फिर लौटा मास्क पहनने का दौर, बिना मास्क 500 रु जुर्माना

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली  में कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए मास्क पहनना एक बार फिर अनिवार्य कर दिया है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा स्कूलों को बंद नहीं करने का निर्णय भी लिया गया है। स्कूलों के संचालन के लिए विशेषज्ञों से ली गई सलाह के आधार पर एक अलग मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की जाएगी।

दिल्ली सरकार जल्द ही मास्क के अनिवार्य उपयोग के संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों को सामाजिक समारोहों पर कड़ी नजर रखने और राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने को कहा गया है। सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को कोविड-19 के 632 नए मामले सामने आए और संक्रमण की दर 4.42 प्रतिशत थी।

केंद्र ने दिल्ली को किया अलर्ट
राजधानी में कोरोना के मामले बढ़ता देख केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को अलर्ट किया है। केंद्र ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मिजोरम को कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखने और चिंता वाले क्षेत्रों में जरूरत पड़ने पर पहले से ही कदम उठाने के सुझाव दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक पत्र में दिल्ली और चार राज्यों को ‘जांच, पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन’ की पांच सूत्रीय रणनीति का पालन करने की सलाह दी। साथ ही पत्र में भीड़भाड़ वाले स्थान में मास्क पहनने पर विशेष जोर दिया गया।

पत्र में कहा गया, ‘यह आवश्यक है कि राज्य सख्त निगरानी बनाए रखें और कोरोना वायरस संक्रमण के कहीं भी हो रहे प्रसार को रोकने के लिए चिंता वाले स्थानों पर जरूरत पड़ने पर पहले ही कदम उठाएं।’ उन्होंने पत्र में कहा कि किसी भी स्तर पर ढिलाई अब तक कोविड के प्रबंधन में हासिल उपलब्धि को परास्त कर देगी। इन राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी में इस सप्ताह में संक्रमण के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी गई।

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