सीहोर। जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह ने पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के प्रतिवेदन पर विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 1 आरोपी को चार माह के लिए जिला बदर के आदेश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह ने आरोपी योगेश पुत्र नर्मदाप्रसाद को जिले के आम नागरिकों की सुरक्षा और लोक शांति को दृष्टिगत रखते हुए जिला सीहोर एवं उसके सीमावर्ती जिले भोपाल, रायसेन, होशांगवाद, हरदा, देवास, शाजापुर एवं राजगढ़ जिलों की राजस्व सीमाओं से चार माह के लिए जिला बदर किया है। आरोपी योगेश पुत्र नर्मदाप्रसाद मेहरा निवासी ग्राम समराना थाना रेहटी को विभिन्न 14 अपराधों में लिप्त पाए जाने पर सीहोर जिला एवं सीहोर जिले की सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से चार माह के लिए जिला बदर के आदेश जारी किए गए हैं। जिला बदर किए गए आरोपी को 48 घंटे के भीतर सीहोर जिले की राजस्व सीमा से बाहर जाना होगा तथा जहां भी रहेंगे वहां के पुलिस अधीक्षक एवं उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को उपस्थिति की निरंतर सूचना देते रहने का आदेश दिया गया है।