प्रशासन की भी चुनावी तैयारियां शुरू, कलेक्टर-एसपी ने दिए दिशा-निर्देश

विधानसभा चुनाव को लेकर सेक्टर और पुलिस अधिकारियों का संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित

सीहोर। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए नियुक्त सेक्टर अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों का संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने कहा कि सेक्टर अधिकारी जिले के सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करें। मतदान केंद्रों पर बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी, बिजली, और शौचालय की सुविधा भी सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र की दूरी दो किमी से अधिक नहीं होना चाहिए तथा एक मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक मतदाताओं की संख्या नहीं हो। सेक्टर अधिकारी तीन दिवस में अपने मतदान केन्द्र का भ्रमण कर रास्ता एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें और 31 अगस्त 2023 तक जिले के सभी मतदान केंद्रों पर प्रत्येक कार्य दिवस में कार्यालयीन समय पर बीएलओ की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार मतदान केन्द्र एवं प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदान समाप्ति तक पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर और सौंपे गए मतदान केन्द्रों के क्षेत्रों सभी आवश्यक व्यवस्था करें। सेक्टर अधिकारी के दायित्व केवल मतदान केन्द्र भवन तक सीमित नहीं है, बल्कि मतदान केंद्र का क्षेत्र, भवन एवं मतदाताओं तक व्यापक है। सेक्टर अधिकारी एवं सेक्टर पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, इसलिए सेक्टर ऑफिस के निर्वाचन संबंधी कार्य एवं व्यवस्था की जानकारी संयुक्त रूप से साझा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि में अभ्यार्थियों एवं राजनीतिक दलों द्वारा आमसभा एवं जुलूस आदि के आयोजन प्रतिबंधित के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
नागरिक मतदाता सूची में जुड़वाएं नाम-
कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि ऐसे सभी मतदाताओं जो 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं तथा जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र के अंतर्गत आने वाले सभी मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आए आवेदनों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। प्रत्येक सेक्टर अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र का भौतिक सत्या पन किया जाएगा और एक घर में यदि 6 से अधिक मतदाता हैं, तो उनका भी सेक्टर अधिकारी द्वारा सत्यानपन किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के पालन में अर्हता तिथि एक अक्टूबर 2023 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। इस पुनरीक्षण अवधि के दौरान अगले वर्ष की भविष्य की अर्हता तिथियों के लिए कोई अग्रिम आवेदन प्राप्त नहीं किए जाएंगे।
पुलिस अधीक्षक ने भी दिए दिशा-निर्देश-
प्रशिक्षण में पुलिस अधीक्षक मंयक अवस्थी ने वल्नंरेबिलिटी मैपिंग, संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग के निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा कि सेक्टर अधिकारी एवं सेक्टर पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से मतदान केंद्रों का भ्रमण करें, बसाहटों, ग्रामों और परिवारों की पहचान करें। डराने, धमकाने वालों की पहचान करें, पूर्व निर्वाचन अपराधों की जानकारी ले, जातिगत टकराव एवं एट्रोसिटी एक्ट संबंधी अपराध, भविष्यक में प्रतिद्वंदिता एवं टकराव की संभावनाओं तथा कमजोर वर्गों की पहचान करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने विस्तार से अवगत कराया। एडीएम एवं उप निवर्राचन अधिकारी वृदांवन सिंह ने सभी सेक्टर अधिकारियों और पुलिस सेक्टर अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के नवीनतम निर्देशों का भलीभांति अध्ययन करने कहा और आयोग के निर्देशानुसार अपने दायित्वों का निवर्हन करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में एएमएफ का सत्यापन, मतदान केंद्र भवन परिवर्तन, अनुभाग परिवर्तन, नवीन मतदान केंद्रों के प्रचार-प्रसार, ईव्हीमएम जागरूकता रथ द्वारा प्रचार-प्रसार, मतदाता सूची का वाचन, क्रिटिकल मतदान केंद्रों का चयन के मापदंड, लॉ एंड आर्डर पोर्टल पर दैनिक एलओआर भेजने, एएमएफ एवं वल्नपरेबिलेटी मेपिंग कार्य एवं उत्तरदायित्व आदि के संबंध में पावर प्रजेन्टेंशन के माध्यम से विस्तार से प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग, संयुक्त कलेक्टर सतीश राय सहित सभी एसडीएम एवं नोडल अधिकारी तथा सभी संबंधित जिला अधिकारी, सभी सेक्टटर अधिकारी, सेक्टवर पुलिस, उपस्थित थे।

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