Newsआष्टाइछावरइंदौरग्वालियरजबलपुरजावरदेशनसरुल्लागंजबुदनीभोपालमध्य प्रदेशराजनीतिकराज्यरेहटीविशेषसीहोर

सलकनपुर मंदिर परिसर तक वाहनों के आवागमन पर 13 जून तक प्रतिबंध, शनिवार-रविवार को रहेगी छूट

रोपवे एवं सीढ़ियों से जा सकेंगे श्रद्धालुगण

सीहोर। मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा सलकनपुर मंदिर पर देवी लोक का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अब निर्माण कार्य में प्रगति लाने के लिए मटेरियल शिफ्टिंग, पत्थरों की मूर्ति, कॉलम इत्यादि भी लगातार परिवहन हो रहे हैं। अपर जिला दण्डाधिकारी वृंदावन सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जन सामान्य के हित, जानमाल की सुरक्षा की दृष्टि से सलकनपुर मंदिर सड़क पहुंच मार्ग में प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि इस दौरान श्रद्धालुगण रोपवे एवं सीढ़ियों से दर्शन के लिए जा सकेंगे। रेहटी-बुदनी मार्ग पर स्थित सलकनपुर मंदिर प्रवेश द्वार क्रमांक 1 से मंदिर तक समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णरूप से प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरान टैक्सियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। केवल निर्माण कार्य में संलग्न एवं शासकीय वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस व्यवस्था के लिए चल रहे निर्माण कार्य की एजेंसी द्वारा सड़क मार्ग के प्रवेश द्वार पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। इस कार्य में पुलिस द्वारा आवश्यक सहयोग किया जाएगा। यह व्यवस्था पांच कार्यालयीन दिवसों (सोमवार से शुक्रवार) तक लागू रहेगी। शनिवार एवं रविवार को समस्त प्रकार के वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष पर्व पर प्रतिबंध से छूट प्रदान की जाएगी। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 13 जून 2024 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button