बुधनी। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 9 दिसंबर 2023 को आयोजित होने वाली इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किए जाने तथा इसके सफल आयोजन व नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किए जाने हेतु डॉ. वैभव विकास शर्मा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बुदनी द्वारा प्रचार रथ को हरी झंडी दिखााकर रवाना किया गया।
उक्त प्रचार वाहन के माध्यम से आमजन को नेशनल लोक अदालत के लाभ के बारे में जागरूक किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकण किए जाने पर न्याय शुल्क वापस हो जाता है। लोक अदालत का आदेश, निर्णय अंतिम होता है। लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। 9 दिसम्बर 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, चौक बाउंस के प्रकरण, बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत चोरी के प्रकरण, वैवाहिक विवाद के प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण और सभी प्रकार के सिविल व भूमि विवाद के प्रकरण पक्षकारों के मध्य राजीनामा के आधार निराकृत किए जाएंगे।
विद्युत एवं नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत जल कर, संपत्ति कर एवं दुकान कर में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इसको लेकर डॉ. वैभव विकास शर्मा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में बुदनी न्यायालय के समस्त अधिवक्तागण एवं म.प्र.म.क्षे.वि.क. लि. बुदनी के अधिकारी के साथ बैठक आयोजित कर न्यायालय में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई किए जाने तथा पक्षकारों को प्रेरित करने के लिए निर्देशित किया गया। उक्त बैठक में अभिभाषक संघ बुदनी के अध्यक्ष कैलाश मालवीय एवं अधिवक्तागण भागीरथ मीना, कपिल अहिरवार, शशांक तिवारी, रामेश्वर यादव, सत्यनारायण वर्मा, कुबेर चौहान, सुश्री निर्मला निगोटे, अनिता चौहान, राजेश झारखण्डे, आनन्द गिरि, राजू पंसारी, मनीष शर्मा, जगदीश चौधरी, म.प्र.म.क्षे.वि.क.लि. बुदनी से यदूराज उईके सहायक यंत्री सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
इन प्रकरणों का होगा निराकरण-
नेशनल लोक अदालत में एनआईएक्ट धारा 138, बैंक रिकवरी प्रकरण, विद्युत, टेलीफोन, जल कर एवं सम्पत्ति कर के प्रकरण आदि प्रिलिटिगेशन प्रकरण एवं न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत और जलकर, सम्पत्ति कर के प्रकरण हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत राजीनामा योग्य प्रकरण, भूमि अधिग्रहण सर्विस मेटर से सम्बंधित व अन्य सिविल प्रकरण आदि रखे जाएंगे। नेशनल लोक अदालत का विधिक जागरूकता शिविरों, फलेक्स बैनर एवं पैरालीगल वालेन्टियर द्वारा डोर-टू-डोर अभियान चलाकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्यायाधीशों, सर्वसम्बंधित विभागों विद्युत विभाग, नगर पालिका, बैंक के अधिकारीगण, अधिवक्ता, बीमा कम्पनी के अधिकारियों व अधिवक्ताओं के साथ बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।