
सीहोर। उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए पीएचडी शोध छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन मंगाए हैं। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्गों के दिव्यांग शोधार्थियों के लिए है, जो विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।
इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रत्येक शोधार्थी को 16000 प्रतिमाह या शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। शोधार्थियों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। एससी, एसटी के लिए कुल 156 सीटें निर्धारित। दिव्यांगजनों के लिए कुल 10 सीटें निर्धारित।
आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी
इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को 5 जनवरी तक अनिवार्य रूप से अपने आवेदन जमा करने होंगे। नवीन आवेदन कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल में जमा होंगे। नवीनीकरण आवेदन कार्यालय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक में जमा करने होंगे।
पात्रता के प्रमुख नियम
छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले शोधार्थियों को निम्न शर्तों को पूरा करना होगा।
मूल निवासी: शोधार्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
पंजीकरण: आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में पीएचडी अनुसंधान के लिए पंजीकृत हो।
आय सीमा: एससी, एसटी और सभी वर्गों के दिव्यांग आवेदकों के माता-पिता-अभिभावक की वार्षिक आय 800000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
दिव्यांगता: दिव्यांग आवेदकों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
दोहरी छात्रवृत्ति वर्जित
शोधार्थी एक समय में केवल एक ही छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकता है। आवेदन के साथ शोध पंजीयन प्रमाण पत्र, मूल निवासी-जाति-आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की प्रति जैसे आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।