
सीहोर। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऋणी किसानों के लिए खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। जिन किसानों ने बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड लिया है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर सुनिश्चित करें कि उनकी फसल का बीमा हो गया है। अगर किसी कारण से बीमा नहीं हुआ है, तो वे तुरंत बैंक से मिलकर बीमा करा लें।
अऋणी किसान भी जल्द कराएं बीमा
अऋणी किसान और वे किसान जिनका बीमा छूट गया है, उन्हें भी जल्द से जल्द अपने नजदीकी बैंक जैसे सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में जाकर बीमा कराने को कहा गया है। इसके अलावा जन सेवा केंद्र या सीएससी ऑनलाइन के माध्यम से भी बीमा कराया जा सकता है।
बीमा के लिए जरूरी दस्तावेज
– आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
– भू.अधिकार ऋण पुस्तिका/खसरा खतौनी
– बैंक पासबुक
– बुवाई प्रमाण पत्र जो पटवारी, पंचायत सचिव या कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो
– फार्मर आईडी
– यदि जमीन बटाई पर है तो इसका शपथ पत्र भी देना होगा।
कृषि विभाग की अपील
कृषि विभाग ने जिले क किसानों से अपील की है कि वे अपनी खरीफ फसलों का बीमा अवश्य कराएं, ताकि प्रतिकूल मौसम के कारण फसल को नुकसान होने पर उन्हें योजना का लाभ मिल सके।