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नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता, भाई एवं मां को आजीवन कारावास

सीहोर। जिले की भैरूंदा कोर्ट द्वारा पास्को एक्ट के तहत नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता, भाई एवं मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। रविन्द्र कुमार शर्मा एडीजे तृतीय नसरुल्लागंज (भैरुंदा) द्वारा 26 अगस्त 2023 को थाना नसरुल्लागंज के अपराध क्रमांक 13/2020 धारा 376 (2) च, 323, 506, 34 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण मंगलकुचबंदिया, सुशीलाबाई और बंटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उल्लेखनीय है जिला सीहोर में जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी के चिन्हित मामलों में वर्ष 2023 की यह तेरहवीं दोषसिद्धि है।
न्यायालय ने आटो पर किया 22 हजार का जुर्माना-
सीहोर। उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश पर विगत दिनों पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी के निर्देशानुसार यातायात प्रभारी सीहोर एवं जिला परिवहन अधिकारी सीहोर की संयुक्त वाहन चैकिंग में एक ऑटो में मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं 3/181,56/ 192(3),66/192(ं),5/180 की कमी पाई जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय सीहोर में प्रस्तुत किया गया। इस पर न्यायालय सीहोर द्वारा अंतिम निर्णय सुनाया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाहन ऑटो के वाहन चालक एवं स्वामी पर 22 हजार का जुर्माना वसूल किया गया। इधर यातायात पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई करते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 26 चालान बनाए गए, जिससे कुल 15100 रुपए जुर्माना वसूल किया गया।

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