सीहोर। न्यायालय ने पानी भरने के विवाद में महिला को जलाने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कंचन सक्सेना आष्टा जिला सीहोर द्वारा अभियुक्ततगण तितलाबाई उर्फ उर्मिला पत्नी भूपेंद्र कोरकू उम्र 30 साल निवासी ग्राम देवली, ससुराल ग्राम बावड़िया थाना सिद्दीकगंज जिला सीहोर और रवि कोरकू पिता मेहरबान सिंह कोरकू उम्र 24 साल निवासी देवली थाना सिद्दीकगंज जिला सीहोर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी देवेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि 18 मार्च 2021 को ग्राम देवली में हैंडपंप पर मृतिका व रवि कोरकू के बीच में पानी भरने पर से विवाद व गाली गलौंच हो गई। रवि कोरकू ने मृतिका को थप्पड़ मार दिया। उसी समय रवि कोरकू की बहन तीतला बाई मौके पर आकर मृतिका के साथ गाली गलौच कर बोली की तुने मेरे भाई के साथ झगड़ा किया है। अभी तुझे बताती हूं। मृतिका पैदल अपने घर की तरफ जाने लगी, तभी रवि कोरकू अपनी बहन तीतला बाई को बोला की दीदी इसे घर पर जाकर मार कर ही आना, तब तीतला बाई मृतिका के पीछे-पीछे मृतिका के घर पहुंची। मृतिका के घर के अंदर कमरे में तीतला बाई ने मृतिका के साथ झूमाझटकी की और वहीं कमरे के अंदत एक बर्तन में रखे कैरोसनी को तीतला बाई ने मृतिका के शरीर पर डालकर माचिस से आग लगा दी। इससे मृतिका के शरीर में आग लग गई। वह चीखी तो आवाज सुनकर घर के बाहर काम कर रही मृतिका की मां (फरियादी) घर के अंदर पहुंची, जिसे देखकर तीतला बाई वहां से भाग गई। कुछ देर बाद तीतला का भाई अभियुक्त रवि कोरकू आया और मृतिका को आग से जला हुआ देखकर वापस भाग गया। मृतिका को परिजन द्वारा इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान मृतिका की हमीदिया अस्पताल भोपाल में मौत हो गई। पुलिस थाना सिद्दीकगंज ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोजन पत्र न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। शासन की ओर से पैरवी देवेंद्र सिंह ठाकुर अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी तहसील आष्टा द्वारा की गई और पैरवी में सहयोग आशीष त्रिपाठी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आष्टा, महेंद्र सितोले सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आष्टा ने किया।