Sehore News : खेत में मवेशी घुुसने पर गला काटकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास, 5 हजार का जुर्माना
सीहोर। गला काटकर हत्या करने वाले आरोपी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएन चंद्र ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला सीहोर स्थित कस्बा थाना मंडी का है। आरोपी गुलाब सिंह आत्मज हेमराज सिंह राय, 45 वर्ष, निवासी कलार मोहल्ला कस्बा, थाना-मंडी, जिला सीहोर है। आरोपी को धारा-302 भादवि में आजीवन कारावास एवं पांच हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है।
न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 नवंबर 2021 को सूचनाकर्ता हेमंत राय द्वारा थाना प्रभारी थाना मंडी को सूचना दी गई थी कि ग्राम अवंतीपुरा से 2 किलोमीटर आगे उसकी जमीन है। यहां उसने उसके पालतू जानवर की देखभाल एवं खेत में पानी देने के लिए संदीप वर्मा नामक व्यक्ति को रखा हुआ है। वह उसके खेत में 7 वर्षों से काम भी कर रहा है, लेकिन उसके खेत के पास क्रेशर मशीन पर काम करने वाले मजदूर ने फोन करके हेमंत राय को बताया कि उनके यहां काम करने वाले संदीप की गला कटी लाश खेत पर बने मकान के पास मेड़ पर पड़ी है। उसने तत्काल जाकर देखा तो संदीप वर्मा की लाश पड़ी थी। इसके बाद 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया था। इसके बाद पुष्पेन्द्र सिंह राठौर (तत्कालीन थाना प्रभारी थाना मंडी) एवं उपनिरीक्षक हरीसिंह परमार थाना मंडी द्वारा मामले की जांच की गई। पुलिस ने इस मामले में गुलाब सिंह को पकड़कर पूछताछ की थी। उसने पुलिस अभिरक्षा में बताया कि 9 नवंबर 2021 की रात में करीब साढ़े 11 बजे उसने अपने खेत पर जाकर देखा तो खेत के अंदर गोबर दिखा। इस पर उसने संदीप वर्मा से कहा कि फिर तूने नुकसान कराने के लिए खेत में गायों को ले आया। संदीप वर्मा शराब पिए हुए था और मां-बहन की गालियां देने लगा, तो वह गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर संदीप वर्मा को मारने दौड़ा और हेमंत राय के खेत पर बने मकान के पास कुल्हाड़ी से संदीप वर्मा के सिर में जोर से मारा। इससे उसे चोट लगी, खून निकला और संदीप वर्मा गिर पड़ा। संदीप वर्मा से आए दिन गोबर खेत में करने को लेकर झगड़ा होता था। जिस कारणवश आरोपी द्वारा हत्या की गई। मामले में शासन की ओर से पैरवी शरद जोशी, लोक अभियोजक, जिला सीहोर द्वारा की गई।
गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले आरोपियों को 1-1 वर्ष की सजा-
एक अन्य मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इकरा मिन्हाज रजिला सीहोर ने अभियुक्तों गब्बर उर्फ सुमित आत्मज कालूसिंह उम्र 30 वर्ष निवासी धनियाखेड़ी ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं पप्पूलाल वर्मा आत्मज धूलजी वर्मा उम्र 21 वर्ष निवासी भमोरा सुठालिया जिला राजगढ़ को धारा-4/6 सहपठित 9 गौवंश प्रतिषेध अधिनियम में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रूपए का अर्थदण्ड एवं प्रत्येक को धारा-11(घ)(ड़)(च) पशु क्रूरता अधिनियम में कुल 150-150 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया 2 जून 2015 की रात करीब 11 बजे एनएच-12 पर थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दौराहा रोड पर तीन पिकअप ट्रक क्रमांक एमपी39जी1601, एमपी39जी0989 व एमपी42जी608 में अवैध रूप से 15 बछड़े को भरकर वध करने के उद्देश्य से परिवहन करके ले जाया जा रहा है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी हमराह मय स्टाफ घटनास्थल पर पहुंचे। उक्त तीन ट्रकों को आते हुए देखा। इसके बाद ट्रकों को रोककर उनकी घेराबंदी कर चेक किया तो 15 बछड़े पाए गए थे। चालक से ट्रक के दस्तावेज पूछने पर न होना व्यक्त किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना में मामला दर्ज किया गया एवं प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी कुमुद सिंह सेंगर, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला सीहोर द्वारा की गई।