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दुष्कर्म करनेे वाले आरोेपी को उम्रकैद, 7 हजार का अर्थदंड भी लगाया

रेहटी थाने मेें हुआ था आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज, नसरूल्लागंज कोर्ट ने सुनाई सजा

रेहटी। 7 साल की नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकत एवं दुष्कर्म करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय ने उम्रकैद की सजा के साथ अलग-अलग धाराओें में 7 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की पैरवी शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिरीष उपासनी तहसील नसरूल्लागंज द्वारा की गई थी। इस मामले में थाना रेहटी पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया था।
इस मामले में 7 वर्षीय पीड़िता ने 8 अक्टूबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज करातेे हुए रेहटी थाना पुलिस कोे बताया था कि वह कक्षा तीसरी की छात्रा है। उसके घर के पास मंदिर है। वह मंदिर मेें आरती करनेे गई थी, तभी गांव के रतन कोरकू पिता देवीसिंह कोरकू आयु 26 वर्ष ने उसे 50 रूपए दिए और राजश्री लाने को कहा। वह राजश्री लेकर आई तोे आरोपी ने उसेे बहला-फुसलाकर गांव की सोसायटी के पास सुनसान जगह पर ले गया औैर उसकेे साथ अश्लील हरकतें करने लगा। इस बीच गांव के मंदिर सेे पीड़िता के नाम का एनाउंसमेंट किया गया। इसे सुनकर आरोपी भाग निकला। इस मामले मेें रेहटी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोेपी को गिरफ्तार किया था और कोर्ट मेें पेेश किया था। मामले की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश वैभव सक्सेना नसरूल्लागंज की कोर्ट मेें चल रही थी। उन्होेंने 2 जून को फैसला सुनातेे हुए आरोपी रतन कोरकू पिता देवीसिंह कोरकू आयु 26 वर्ष निवासी ढाबा को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए धारा 363 में 5 वर्ष की कठोर कारावास व 2 हजार रूपए का अर्थदंड एवं धारा 376(एबी) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।

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