एमपी : सरकारी विभागों में होने वाली सीधी भर्ती में अब ट्रांसजेंडर को भी मिलेगा मौका

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए अब ट्रांसजेंडर को भी सरकारी नौकरियों में शामिल होने का मौका दिया है। अब तक इन्हें सरकारी नौकरियों में भर्ती का अधिकार नहीं था, लेकिन सरकार द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, शासन के विभागों के विभागाध्यक्ष, सभी कलेक्टर, सीईओ को इस संबंध में सूचित किया गया है कि वे मध्यप्रदेश शासन के विभागों में होेने वाली सीधी भर्ती में ट्रांसजेंडर को भी मौका दें। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश उभयलिंगी (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2021 के नियम 12 रोजगार के समान अवसर के उप नियम (1) के तहत अब ट्रांसजेंडर को भी इसमें शामिल किया जाए।
सरकार ने नीति भी बनाई-
ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर को लेकर मध्यप्रदेश शासन के अटलबिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल द्वारा अध्ययन भी किया गया है। अध्ययन में थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर को लेकर कई पहलुओं पर अध्ययन के बाद इनके लिए नीति भी बनाई गई है। गरिमा ट्रांसजेंडर नीति मध्यप्रदेश 2021 में ट्रांसजेंडर को लेकर गहन अध्ययन, जमीनी सर्वे भी कराया गया। इस दौरान इनके अध्ययन सहित इनके रहन-सहन सहित कई अन्य पहलुओं को भी गंभीरता के साथ रखा गया। अब सरकार ने इनको लेकर एक अहम निर्णय लेते हुए इन्हें मध्यप्रदेश शासन की सीधी भर्ती परीक्षाओं में शामिल करने को भी हरी झंडी दी है।

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