नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 मई को, 23 खंडपीठ बनाई, होगी सुनवाई

सीहोर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं तहसील न्यायालय आष्टा, भैरूंदा, बुधनी एवं इछावर में 11 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला न्यायालय में लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सतीश चंद्र शर्मा द्वारा किया जाएगा। इसके बाद जिला मुख्यालय में गठित लोक अदालत की खंडपीठों में लोक अदालत की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए सीहोर, आष्टा, भैरूंदा, बुधनी एवं इछावर में कुल 23 खंडपीठ बनाए गए हैं।
लोक अदालत के लाभ –
लोक अदालत में मामले का निराकरण तो होता ही साथ ही पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है एवं कटुता समाप्त होती है तथा समय, धन व श्रम की बचत होती है। कोई भी पक्षकार हारता नहीं है दोनों पक्षकारों की जीत होती है। लोक अदालत में न्याय शुल्क वापस हो जाता है। लोक अदालत का आदेश/निर्णय अंतिम होता है तथा लोक अदालत के आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होती। लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।