13 मई को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन, निपटाए जाएंगे नगर पालिका, विद्युत, बैंक के प्रकरण

सीहोर। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 मई 2023 को किया जाना है। लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से विभिन्न शहरी व सुदूरवर्ती ग्रामों में नियमित रूप से किया जा रहा है। 13 मई को आयोजित नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका, विद्युत विभाग, बैंक वसूली प्रकरणों में ओर अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में नेशनल लोक अदालत में समझौता के तहत छूट दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय में लंबित विद्युत अधिनियम के योग्य प्रकरणों में सिविल दायित्व में 20 प्रतिशत एवं नियमानुसार संपूर्ण ब्याज की छूट एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भी सिविल दायित्व में 30 प्रतिशत एवं नियमानुसार संपूर्ण ब्याज की छूट रहेगी। उक्त छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 13 मई 2023 में समझौता करने पर सिविल दायित्व, चोरी की मूल राशि 50 हजार रूपए तक के प्रकरणों में ही लागू रहेगी।
नगर पालिका से संबंधित जलकर, संपत्ति कर के प्रकरणों में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार छूट प्रदान की जाएगी। संपत्तिकर की राशि 50 हजार तक 100 प्रतिशत, 50 हजार से एक लाख तक 50 प्रतिशत ओर एक लाख से अधिक होन पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही बकाया जलकर एवं उपभोक्त्ता प्रभार में 10 हजार तक 100 प्रतिशत एवं 10 से 50 हजार तक 75 प्रतिशत और 50 हजार से अधि होने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। संपत्तिकर 1 अप्रैल 23 से 31 मई 2023 तक 6 प्रतिशत, 1 जून 23 से 30 जून 23 तक 5 प्रतिशत ओर 1 जुलाई 23 से 31 जुलाई 2023 तक 4 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। बैंक रिकवरी के प्रकरणों में भी बैंकों द्वारा नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इस वर्ष की द्वितीय लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण समझौता, सहमति के आधार पर कराया जाकर लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की जाती है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर एवं तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा, भैरूंदा, बुदनी एवं इछावर से सम्पर्क किया जा सकता।

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