सोशल मीडिया पर की आापत्तिजनक पोस्ट तो होगी एफआईआर, जिम्मेेदार होंगे ग्रुप एडमिन
- अभी तक आष्टा थाना में हुए 3 अपराध पंजीबद्ध

सीहोर। विधानसभा चुनाव की तैयारियोें को लेकर जहां राजनीतिक दलों की तैयारियां चल रही हैं तोे वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी आदेश, निर्देश होने लगे हैं। जिला एवं पुलिस प्रशासन चुनावी तैयारियों के बीच में स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए लगातार निर्देश जारी कर रहे हैं। अब जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सोशल मीडिया ग्रुपों पर आपत्तिजनक एवं भड़काउ पोस्ट करने पर जहां एफआईआर दर्ज की जाएगी तो वहीं इसके जिम्मेदार ग्रुप एडमिन होंगे। इस निर्देश के बाद सीहोेर जिले की आष्टा पुलिस द्वारा तीन अपराध पंजीबद्ध भी किए गए हैं।
दरअसल एसपी मयंक अवस्थी को यह जानकारी मिली थी कि जिले के कुछ थाना क्षेत्रों में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व भड़काउ पोस्ट प्रसारित किए गए हैं। इस पर उनके द्वारा तत्काल इस तथ्य को संज्ञान में लेकर जिला दंडाधिकारी कलेक्टर सीहोर को इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों एवं इसके दूरगामी प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी से अवगत कराया है। इसके बाद अपर जिला दंडाधिकारी सीहोर वृंदावन सिंह द्वारा आपत्तिजनक एवं भड़काउ संदेश के संबंध में आदेश क्रमांक 1296/एसडब्ल्यू/2023 सीहोर दिनांक 5 अगस्त 23 के माध्यम से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक प्रसारण पर रोक लगाने हेतु आदेश धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रसारित किए हैं। आदेश के बाद जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा उसके विरूद्ध धारा 188 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा।
इन पर रहेगी नजर-
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सोशल मीडिया जैसे वाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर पर आपत्तिजनक पोस्ट की जाती है, जिससे किसी की धार्मिक भावना या संप्रदाय विशेष की भावना को ठेस पहुंचे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसका ध्यान ग्रुप एडमिन भी रखेंगे व ऐसी किसी पोस्ट को लाईक, कमेंट या शेयर करने पर भी कार्यवाही की जाएगी। इसमें ग्रुप एडमिन की भी जवाबदारी होगी। विगत समय में थाना आष्टा क्षेत्र में ऐसी ही कुछ घटनाएं प्रकाश में आने पर उन पर तत्काल संज्ञान लेकर पुलिस द्वारा सायबर सेल के सहयोग से संबंधित आरोपियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उनको अभिरक्षा में लेकर वैधानिक कार्रवाई कर अपराध भी पंजीबद्ध किए गए हैं। अभी तक आपत्तिजनक पोस्ट के संबंध में थाना आष्टा में 3 अपराध पंजीबद्ध किए जा चुके हैं, जिसमें दो नाबालिग बालक शामिल हैं।
आष्टा थाना पुलिस ने की लोगों से अपील-
थाना आष्टा पुलिस ने आमजनों से यह अपील की है कि वह अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखे। वह यह देखें कि उनके द्वारा किसी सोशल मीडिया चैनल पर कोई ऐसी पोस्ट लाईक कमेंट या शेयर या तैयार तो नहीं की जा रही है, जिससे किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के व्यक्ति की भावना आहत हो। ऐसी पोस्ट न हो सके इसके लिए सभी पालक अपने-अपने बच्चों को विस्तृत समझाईश दें। थाना आष्टा पुलिस ने यह भी अपील की है कि आमजन क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें व किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करे, ताकि उस पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई विभिन्न धाराओं में की जा सके।
आष्टा पुलिस ने नाबालिग को पकड़ा-
पुलिस द्वारा वर्तमान में लगातार विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नजर रखी जा रही है तथा इन पर होने वाली पोस्ट पर भी पुलिस एवं सायबर सेल सीहोर द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। 5 अगस्त 23 को सोशल मीडिया पर आष्टा निवासी एक नाबालिग व्यक्ति द्वारा भड़काउ पोस्ट डाली, जिस पर आष्टा पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान में लेकर नाबालिग का पता लगाया और नाबालिग को अभिरक्षा में लिया। नाबालिग से उसका मोबाइल जप्त कर वैधानिक कार्रवाई कर अपराध धारा 505(2) भादवि का पंजीबद्ध किया है।