Newsआष्टाइछावरजावरनसरुल्लागंजबुदनीमध्य प्रदेशरेहटीसीहोर

बुरी नियत से हाथ पकड़ने वाले अभियुक्त को 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार का अर्थदंड

सीहोर। न्यायालय ने बुरी नियत से हाथ पकड़ने वाले अभियुक्त को 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वंदना त्रिपाठी आष्टा ने अभियुक्त बबलू उर्फ शाकिर पिता रासद उर्फ रियासत खां (35) निवासी-आमखेड़ी, थाना सिद्दीकगंज, जिला सीहोर को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादवि में 6 माह का कठोर कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अति. जिला अभियोजन अधिकारी देवेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि घटना दिनांक 5 जुलाई 2018 को दिन में करीब 10 बजे शिकायतकर्ता चांदनिया के जंगल में अकेली पत्ता तोड़ने गई थी, वहीं पर शिकायतकर्ता के गांव का निवासी अभियुक्त बबलू मवेशी चरा रहा था। तभी अभियुक्त ने शिकायतकर्ता के पास जाकर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। शिकायतकर्ता के चिल्लाने पर अभियुक्त ने अपने हाथ में रखी लकड़ी से मारपीट की जो शिकायतकर्ता के सीधे हाथ के बाजू में लगी। शिकायतकर्ता ने अभियुक्त को धक्का देकर अपना हाथ छुड़ाया, तब अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से कहा कि यदि उसने यह बात किसी को बताई तो उसे जान से खत्म कर देगा। घटना के अगले दिन फरियादी ने थाना सिद्दीकगंज जाकर घटना की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर थाना सिद्दीकगंज में अपराध धारा 323, 354 एवं 506 भारतीय दंड संहिता का अपराध अभियुक्त के विरूद्ध पंजीबद्ध हुआ। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य एवं अंतिम बहस के दौरान अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड एवं धारा 323 भादवि में 6 माह का कठोर कारावास एवं 500 रुपए से दंडित किया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button