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आष्टा में तनाव के बाद पुलिस की सख्ती, धारा 163 लागू, आज शहर बंद

सीहोर। रविवार की देर शाम आष्टा में मामूली विवाद के बाद भडक़े उपद्रव को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने थाना आष्टा और पार्वती क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। इधर घटना के विरोध में व्यापार महासंघ ने आज आष्टा नगर बंद रखने का आह्वान किया है, दुकानें बंद हैं।
जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब 9.30 बजे हरदा में आयोजित करणी सेना के कार्यक्रम से लौट रहे लोगों का अलीपुर क्षेत्र में स्थानीय लोगों से विवाद हो गया। विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और पथराव शुरू हो गया। उपद्रवियों ने 8 से 10 वाहनों में तोडफ़ोड़ की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोडऩे पड़े और हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा।
पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर बालागुरु के., एसपी दीपक कुमार शुक्ला और एएसपी सुनीता रावत ने मौके पर पहुंचकर कमान संभाली। भोपाल और देवास से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है।
अज्ञात दंगाइयों पर एफआईआर
पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इसमें पुलिस ने बलवा और तोडफ़ोड़ की धाराएं लगाई गई हैं। इधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि दोषियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जा सके।
संगठनों का कड़ा रुख और अल्टीमेटम
सोमवार को सर्व हिंदू समाज ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए 48 घंटे का समय दिया है। चेतावनी दी गई है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रूपेश राठौर ने कहा कि शहर की शांति भंग करने वालों के विरोध में आज व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
सोशल मीडिया पर पहरा
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट साझा न करें। अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध धारा 163 के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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