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नाबालिक से छेड़छाड के आरोपी को सश्रम कारावास

नाबालिक से छेड़छाड के आरोपी को सश्रम कारावास

सीहोर। नाबालिक बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले को आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अशोक भारद्वाज ने 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अहमदपुर तहसील के लोधीपुरा निवासी आरोपी को धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए का अर्थदण्ड एवं धारा-354(क) भादवि एवं अन्य धाराओें में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी केदार सिंह कौरव ने की।
ये है घटना-
घटना 9 अक्टूबर 2020 की है। जब कक्षा 7वीं की बच्ची खेत पर काम कर रहे अपने माता-पिता को खाना देने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में आरोपी लक्ष्मीनारायण आया और बुरी नियत से पीड़िता का कंधा व हाथ पकड़कर पीछे से झूम गया। बच्ची के द्वारा चिल्ला चोट करने पर आरोपी लक्ष्मीनारायण ने जाति सूचक शब्द कहते हुए जान से खत्म करने की धमकी दी। बच्ची अपने आप को आरोपी से छुड़ाकर भागते हुए खेत पर गई और माता-पिता को सारी बातें बताई। तत्पश्चात उन्होंने अहमदपुर थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

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