
सीहोर। प्रशासनिक कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर प्रवीण सिंह ने अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन किया है। कलेक्टर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश के अनुसार अपर कलेक्टर ब्रजेश सक्सेना को तहसील सीहोर, इछावर, आष्टा, बुदनी, नसरूल्लागंज, श्यामपुर, रेहटी एवं जावर के अंतर्गत भू-राजस्व संहिता 159 की धारा 60 एंव 161 एंव 165 को छोड़कर कलेक्टर की क्षेत्राधिकारिता के प्रकरणों का निराकरण प्रत्येक 10 वें प्रकरण को छोड़कर, मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 के अंतर्गत तहसील सीहोर, इछावर, आष्टा, बुदनी, नसरूल्लागंज, श्यामपुर, रेहटी एवं जावर के सभी प्रकरणों का निराकरण प्रत्येक 10 वें प्रकरण छोड़कर। राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 के अंतर्गत सहायता प्रकरणों का निराकरण, पंचायत राज अधिनियम अंतर्गत समस्त कार्य प्रत्येक 10वें प्रकरण को छोड़कर, राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत शासकीय भू हस्तांतरण से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं।
इसी प्रकार पशु क्रूरता अधिनियम एवं गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित मामले, मध्यप्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरणों का निराकरण, नजूल प्रकरणों के अपीलीय प्रकरण, सड़क दुर्घटना के प्रकरण का निराकरण, मुख्यमंत्री घोषणा, प्रति मंगलवार जिला स्तर जन सुनवाई, प्रभारी अधिकारी स्थापना, प्रभारी अधिकारी लेखा (वित्त शाखा), प्रभारी अधिकारी लायसेंस शाखा (समस्त), प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा, जिले की समस्त तहसील क्षेत्रान्तर्गत अपर जिला दण्डाधिकारी, सैनिक कल्याण, कलेक्टर को प्रदत्त निजी मकानों के किराया निर्धारण, श्रम पदाधिकारी एवं मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल, प्रभारी अधिकारी स्वास्थ्य विभाग, रेडक्राम, ई उपार्जन, वाहन अधिग्रहण अधिकारी, जिला सत्कारी अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी (भारत निर्वाचन), उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा, जिला विभागीय जाँच, सतर्कता अधिकारी सीहोर, अपनी प्रभार की शाखाओं के अंतर्गत रुपए 25 हजार तक के वित्तीय अधिकार, मुख्यमंत्री सहायता कोष अंतर्गत 50 हजार रुपए तक के प्रस्ताव भेजने संबंधी नस्ती के निराकरण के अधिकारी का कार्यदायित्व सौंपा गया है। अपर कलेक्टर श्री सक्सेना को समस्त अधिकारी तथा कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि सामान्य, विभागीय भविष्य निधि से अग्रिम एंव आंशि विकर्षण, स्थापना के अंतर्गत तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आकस्मिक अर्जित एव लघुकृत अवकाश स्वीकृति के पूर्ण अधिकारी, समस्त अधिकारी तथा कर्मचारियों के यात्रा देयक की स्वीकृति एवं प्रति हस्ताक्षर के अंतिम अधिकार, सदर वासिल वाकी नबीस, जीएमएफसी, सहायक अधीक्षक सामान्य, सहायक अधीक्षक राजस्व, टंकण शाखा, आवक-जावक, जनगणना, व्यवहारवाद से सबंधित चरित्र सत्यापन, संरक्षता प्रमाण-पत्र, अत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के प्रमाण पत्र, अल्प बचत शाखा, उप संचालक अभियोजन एवं शासकीय अभिभाषक की नस्तियों का अंतिम निराकरण, कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौपें गये महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने का कार्यदायित्व सौंपा गया है।
संयुक्त कलेक्टर सतीश राय को प्रभारी अधिकारी नजूल, सहायक अधीक्षक (राजस्व), आरएम शाखा, अभिलेखागार, जनगणना शाखा, बाढ़ राहत, सुखा राहत, दंगा राहत, सदर वासिल बाकी नवीस, जेसी, व्यवहारवाद, जीएमएफसी शाखा, एसडब्ल्यू शाखा, लोक सूचना अधिकारी, सहायक अधीक्षक सामान्य, भू-अभिलेख सिलिंग, भू-प्रबंधन, डायवर्सन, पटवारी प्रशिक्षण शाला, अपनी प्रभार की शाखाओं के अंतर्गत रुपए 10,000 तक के वित्तीय अधिकार और कलेक्टर द्वारा समय समय पर सौंपे गये महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने का कार्य सौंपा गया है।
इसी प्रकार संयुक्त कलेक्टर वंदना राजपूत प्रभारी अधिकारी अल्प बचत, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, स्वेच्छानुदान शाखा, वरिष्ठ लिपिक 1 एवं 2, सूचना प्रौद्योगिकी, जन सुनवाई, शिकायत प्रकोष्ठ, लोक सेवा प्रबंधन, सीएम हेल्पलाईन, सीएम मानीट, सीएस मानीट, सीएम हाउस, सीएम घोषणा, टीएल, धर्मस्व, मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, आवक-जावक शाखा, प्रपत्र एवं लायब्रेरी शाखा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अपनी प्रभार की शाखाओं के अंतर्गत रुपए 10 हजार तक के वित्तीय अधिकार और कलेक्टर द्वारा समय समय पर सौंपे गए महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने का कार्य सौंपा गया है।
लिंक अधिकारी (प्रभारी अधिकारी) –
अपर कलेक्टर ब्रजेश सक्सेना के प्रभारी अधिकारी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हर्ष सिंह, संयुक्त कलेक्टर सतीश राय के प्रभारी अधिकारी संयुक्त कलेक्टर वंदना राजपूत तथा संयुक्त कलेक्टर सुश्री वंदना राजपूत के प्रभारी अधिकारी संयुक्त कलेक्टर सतीश राय को नियुक्त किया गया है।